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देखिए वे छह लोग, जिन्हें कठुआ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड में सुनाई गई सजा

Mon, 10 Jun 2019 05:20 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पठानकोट(पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पठानकोट(पंजाब) Published by: खुशबू गोयल Updated Mon, 10 Jun 2019 05:20 PM IST
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Justice to Girl Child, Kathua Gangrape Case accused in Pathankot Court
कठुआ कांड के आरोपी - फोटो : अमर उजाला
देखिए उन छह लोगों को, जिन्हें बहुचर्चित कठुआ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में छह दोषियों को सजा सुनाई गई है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया।
Justice to Girl Child, Kathua Gangrape Case accused in Pathankot Court
कठुआ कांड के आरोपी - फोटो : अमर उजाला
मामले की सुनवाई पठानकोट जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने की। मंदिर के संरक्षक व ग्राम प्रधान सांझी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एसपीओ सुरेन्द्र कुमार, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज को पांच-पांच साल की सजा हुई। वहीं सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें: क्या है कठुआ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड मामला, जिसमें 6 दोषी करार
Justice to Girl Child, Kathua Gangrape Case accused in Pathankot Court
कठुआ कांड के आरोपी - फोटो : अमर उजाला
अदालत ने रणबीर दंड संहिता के साथ, धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) 302 (हत्या)और 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत आरोप तय किए। हेड कांस्टेबल तिलक राज और उप निरीक्षक आनंद दत्ता ने कथित रूप से सांझी राम से 4 लाख रुपये लिए और सबूत नष्ट कर दिए थे। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है, क्योंकि उसकी उम्र का निर्धारण करने वाली याचिका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

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Justice to Girl Child, Kathua Gangrape Case accused in Pathankot Court
कठुआ कांड के आरोपी - फोटो : अमर उजाला
जम्मू के कठुआ में गांव रसाना की 8 साल की बच्ची 10 जनवरी 2018 को लापता हो गई थी। बच्ची को काफी तलाशने के बाद पिता ने 12 जनवरी को हीरानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। लापता होने के 7 दिनों बाद 17 जनवरी को जंगल में बच्ची की लाश क्षत-विक्षत हालत में मिली। बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। खानाबदोश मुस्लिम समुदाय से थी। उस बकरवाल समुदाय से, जो कठुआ में अल्पसंख्यक है।
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कठुआ कांड के आरोपी - फोटो : अमर उजाला
बच्ची के साथ हुई हैवानियत के विरोध में परिजनों ने प्रदर्शन किया और हाईवे जाम कर दिया। 18 जनवरी को एक आरोपी का सुराग लगा और उसे दबोच लिया गया। 22 जनवरी को पुलिस ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। इस बीच कुछ लोग आरोपियों के पक्ष में खड़े हो गए। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जम्मू) भी इस आंदोलन में शरीक हो गया। नतीजतन 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। फिर क्राइम ब्रांच ने 10 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की।
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