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क्या सेना की कैंटीन पर भी लगेगा GST, यहां जानिए इस सवाल का जवाब

Sat, 01 Jul 2017 09:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 01 Jul 2017 09:21 AM IST
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GST Effect on Army canteens, chandigarh news
क्या सेना की कैंटीन पर भी लगेगा GST?
1 जुलाई से देशभर में GST लगने वाला है, ऐसे में लाखों सैनिकों के मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या सेना की कैंटीन पर भी GST लगेगा?
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क्या सेना की कैंटीन पर भी लगेगा GST?
सेना की कैंटीन में मिलने वाले सामान पर जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया गया है। यानी सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए सामान पर जीएसटी की 2.5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 14 प्रतिशत दर लागू होंगी। 
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हालांकि सीएसडी कैंटीन से खरीदे गए अगर किसी सामान पर सेस लगता है तो इसमें छूट का लाभ जवानों को नहीं मिलेगा। 
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जीएसटी
एक जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी की सामान्य दरें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 फीसदी हैं। 
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GST
सीएसडी कैंटीन के लिए ये दरें आधी रखी गई हैं। सीएसडी कैंटीन में आने वाले सामान पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कोई छूट नहीं है। इसमें राज्यों ने वैट में छूट दी है।
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