फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   no bail to the accuse of kidnapping

अपहरण के आरोपी को जमानत नहीं

Sun, 02 Apr 2017 03:14 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू Updated Sun, 02 Apr 2017 03:14 PM IST
विज्ञापन
no bail to the accuse of kidnapping
कोर्ट से रद्द हुई जमानत की अर्जी - फोटो : डेमो फोटो

जम्मू में नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी की जमानत याचिका को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बिश्नाह अर्चना चाढ़क ने खारिज कर दिया। पुलिस के अनुसार बिश्नाह पुलिस थाने में 31 जनवरी 2017 को दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महिला ने उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था।

विज्ञापन


आरोपी अजय कुमार के खिलाफ नामजदगी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। जमानत अर्जी पर बहस के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि यह मामला चूंकि एक नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ है।
विज्ञापन


महिलाओं पर अत्याचार और अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देने से पूर्व समाज पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस मामले में चूंकि यह साफ है कि लड़की नाबालिग है। ऐसे में वह उसकी मर्जी भी मायने नहीं रखती। सभी पहलुआें को देखने के बाद जमानत याचिका रद की जाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed