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अपहरण के आरोपी को जमानत नहीं
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Sun, 02 Apr 2017 03:14 PM IST
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कोर्ट से रद्द हुई जमानत की अर्जी
- फोटो : डेमो फोटो
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जम्मू में नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी की जमानत याचिका को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बिश्नाह अर्चना चाढ़क ने खारिज कर दिया। पुलिस के अनुसार बिश्नाह पुलिस थाने में 31 जनवरी 2017 को दर्ज रिपोर्ट के अनुसार महिला ने उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था।
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आरोपी अजय कुमार के खिलाफ नामजदगी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। जमानत अर्जी पर बहस के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि यह मामला चूंकि एक नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ है।
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महिलाओं पर अत्याचार और अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत देने से पूर्व समाज पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस मामले में चूंकि यह साफ है कि लड़की नाबालिग है। ऐसे में वह उसकी मर्जी भी मायने नहीं रखती। सभी पहलुआें को देखने के बाद जमानत याचिका रद की जाती है।
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