{"_id":"6ac6acf557842db73a027fd0","slug":"17502-bags-of-fertilizer-missing-from-shop-fir-lodged-ambala-news-c-36-1-amb1001-170875-2026-10-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambala News: दुकान से खाद की 17,502 बोरी गायब, प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambala News: दुकान से खाद की 17,502 बोरी गायब, प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन
अंबाला सिटी। नन्यौला गांव स्थित न्यू ग्रेन मार्केट की दुकान से खाद की कालाबाजारी और हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के रिकॉर्ड में हजारों बोरी खाद दर्ज थी, लेकिन जब कृषि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया तो गोदाम खाली मिला।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की शिकायत पर पुलिस ने फर्म के प्रोप्राइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ईसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बुधवार को कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक डॉ. सूरजभान ने नन्यौला स्थित मैसर्स जमींदारा ट्रेडिंग कंपनी (दुकान नंबर 19, न्यू ग्रेन मार्केट) के गोदाम पर छापा मारा। ऑनलाइन पीओएस सिस्टम के अनुसार फर्म के पास भारी मात्रा में खाद का स्टॉक दिख रहा था। इसमें डीएपी के 1778 बैग, यूरिया के 15124 बैग, ट्रिपल सुपर फास्फेट के 600 बैग थे। टीम ने भौतिक सत्यापन किया तो मौके पर खाद की एक भी बोरी नहीं मिली। डीलर खाद के विक्रय से संबंधित कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका।
विज्ञापन
पीओएस मशीन में दर्ज 17,502 बोरी खाद मौके से नदारद थी। वहीं फर्टिलाइजर (कंट्रोल) ऑर्डर 1985 के नियम 35(1)(ए) के तहत जरूरी फॉर्म-एन यानी स्टॉक रजिस्टर टीम को नहीं दिखाया गया। पंजीकरण दस्तावेजों की जांच में फॉर्म-ओ संलग्न नहीं मिला। वहीं दुकान पर रोजाना का स्टॉक और सरकारी रेट प्रदर्शित नहीं किया गया था। संवाद
विज्ञापन
मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की शिकायत पर पुलिस ने फर्म के प्रोप्राइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ईसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
बुधवार को कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक डॉ. सूरजभान ने नन्यौला स्थित मैसर्स जमींदारा ट्रेडिंग कंपनी (दुकान नंबर 19, न्यू ग्रेन मार्केट) के गोदाम पर छापा मारा। ऑनलाइन पीओएस सिस्टम के अनुसार फर्म के पास भारी मात्रा में खाद का स्टॉक दिख रहा था। इसमें डीएपी के 1778 बैग, यूरिया के 15124 बैग, ट्रिपल सुपर फास्फेट के 600 बैग थे। टीम ने भौतिक सत्यापन किया तो मौके पर खाद की एक भी बोरी नहीं मिली। डीलर खाद के विक्रय से संबंधित कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका।
विज्ञापन
पीओएस मशीन में दर्ज 17,502 बोरी खाद मौके से नदारद थी। वहीं फर्टिलाइजर (कंट्रोल) ऑर्डर 1985 के नियम 35(1)(ए) के तहत जरूरी फॉर्म-एन यानी स्टॉक रजिस्टर टीम को नहीं दिखाया गया। पंजीकरण दस्तावेजों की जांच में फॉर्म-ओ संलग्न नहीं मिला। वहीं दुकान पर रोजाना का स्टॉक और सरकारी रेट प्रदर्शित नहीं किया गया था। संवाद