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फोटो पहचान पत्र दिखाने पर ही मिलेगा एसिड

Sat, 17 Jan 2015 10:01 PM IST
Updated Sat, 17 Jan 2015 10:01 PM IST
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authorities impose strict guidelines for sale of acid in jammu and kashmir

रियासत में अब फोटो पहचान पत्र दिखाकर ही एसिड की खरीदारी की जा सकेगी। विक्रेताओं को भी एसिड की बिक्री का पूरा रिकार्ड रखना होगा। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों, एसडीएम और तहसीलदारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर जम्मू कश्मीर, द प्वायजन (पोसेशन एंड सेल) रूल्स 2014 के अंतर्गत जब तक विक्रेता एसिड की बिक्री से संबंधित लाग रजिस्टर को पूरा रिकार्ड नहीं रखता, वह एसिड की काउंटर बिक्री नहीं कर सकता है। रजिस्टर में विक्रेता को खरीदार के नाम और पते के अलावा एसिड की खरीदी गई मात्रा का पूरा रिकार्ड रखना अनिवार्य किया गया है।
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खासतौर से विक्रेताओं को खरीददार का फोटो पहचान पत्र देखने के बाद ही उसे एसिड की बिक्री करने के निर्देश दिए गए है। खरीददार किस उद्देश्य से एसिड ले रहा है उसको बताना पड़ेगा। पंद्रह दिनों के भीतर एसिड के स्टाक का पूरा ब्योरा विक्रेताओं को एसडीएम को देना होगा।
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18 साल से कम के युवाओं को एसिड की बिक्री नहीं

authorities impose strict guidelines for sale of acid in jammu and kashmir

18 साल से कम आयु वर्ग के युवाओं को एसिड की बिक्री नहीं होगी। अगर विक्रेताओं के पास कोई अघोषित एसिड का स्टाक मिलता है तो 50 हजार तक का जुर्माना करने के अलावा स्टाक जब्त कर लिया जाएगा।

शिक्षण संस्थानों, शोध प्रयोगशालाओं, अस्पताल, सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रमों के विभागों को भी एसिड के प्रयोग का पूरा रजिस्टर और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। परिसरों में एसिड के पर्याप्त रखरखाव और सुरक्षित तरीके से स्टोर करने की जवाबदेही विभागों को सुनिश्चित करनी होगी और किसी व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार बनाना होगा।

प्रयोगशालाओं से निकलने वाले विद्यार्थियों और कर्मियों की चेंकिंग यकीनी बनाने को भी कहा गया है। दिशा निर्देशों का पालन न होने पर एसडीएम के पास कड़ी कार्रवाई करने के अधिकार रहेंगे।

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