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Srinagar News: पोस्त बरामदगी मामले में दो की जमानत याचिका खारिज
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गांदरबल। आठ क्विंटल से ज्यादा पोस्त बरामदगी के मामले में गांदरबल की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने पंजाब के कुलदीप सिंह और शोपियां के हरगाम निवासी मोहम्मद याकूब बेग की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
यह मामला एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर में एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8/15, 25 और 29 और आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।
अभियोजन के अनुसार जांच के दौरान लगभग आठ क्विंटल और 10 किलो वजन वाले तस्करी कर पोस्त को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक जब्त किए गए। जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री पहली नजर में आरोपी को कथित अपराध से जोड़ती है।
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कोर्ट ने कहा कि बरामदगी की मात्रा और ट्रकों में खास तौर पर बनाए गए सीक्रेट चैंबर में तस्करी के सामान को कथित तौर पर छिपाना यह दिखाता है कि यह अपराध कोई अकेला काम नहीं था बल्कि एक ऑर्गनाइज्ड नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। संवाद
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यह मामला एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर में एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8/15, 25 और 29 और आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।
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अभियोजन के अनुसार जांच के दौरान लगभग आठ क्विंटल और 10 किलो वजन वाले तस्करी कर पोस्त को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक जब्त किए गए। जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री पहली नजर में आरोपी को कथित अपराध से जोड़ती है।
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कोर्ट ने कहा कि बरामदगी की मात्रा और ट्रकों में खास तौर पर बनाए गए सीक्रेट चैंबर में तस्करी के सामान को कथित तौर पर छिपाना यह दिखाता है कि यह अपराध कोई अकेला काम नहीं था बल्कि एक ऑर्गनाइज्ड नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। संवाद