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दोषी बस चालक को एक साल की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
अंब (ऊना)। जेएमआईसी कोर्ट नंबर 2 अंब पूजा दहिया की अदालत ने सड़क दुर्घटना में पंजाब रोडवेज के बस चालक को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हादसा 26 जून, 2009 को दोपहर लगभग तीन बजकर 55 बजे शिवबाड़ी के समीप हुआ था। हादसा तब हुआ जब रोशन लाल पुत्र पोला राम निवासी गांव फरीद सराए तहसील सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला पंजाब पत्नी, दो बेटों तथा दो बेटियों के साथ कार में माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए आ रहे थे। शिवबाड़ी के समीप पंजाब रोडवेज की बस ने कार को चपेट में ले लिया। इस कारण सिर में गंभीर चोट के चलते उसकी पत्नी बक्शो देवी की मौके पर ही मौत हो गई। रोशन लाल और उसके दो बेटे जसवीर सिंह और लखवीर सिंह और दो बेटियां निर्मल कौर, कुलविंद्र कौर गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
रोशन लाल ने गगरेट थाना में शिकायत दर्ज करवाते हुए बस चालक पर तेज रफ्तारी और लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले की पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि वीरवार को जेएमआईसी कोर्ट नंबर 2 अंब पूजा दहिया की अदालत ने मामले में पंजाब रोडवेज के बस चालक रविंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379 के तहत दो माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत दो माह की कैद और पांच सौ रुपए जुर्माना तथा धारा 304 ए के तहत एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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अंब (ऊना)। जेएमआईसी कोर्ट नंबर 2 अंब पूजा दहिया की अदालत ने सड़क दुर्घटना में पंजाब रोडवेज के बस चालक को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
हादसा 26 जून, 2009 को दोपहर लगभग तीन बजकर 55 बजे शिवबाड़ी के समीप हुआ था। हादसा तब हुआ जब रोशन लाल पुत्र पोला राम निवासी गांव फरीद सराए तहसील सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला पंजाब पत्नी, दो बेटों तथा दो बेटियों के साथ कार में माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए आ रहे थे। शिवबाड़ी के समीप पंजाब रोडवेज की बस ने कार को चपेट में ले लिया। इस कारण सिर में गंभीर चोट के चलते उसकी पत्नी बक्शो देवी की मौके पर ही मौत हो गई। रोशन लाल और उसके दो बेटे जसवीर सिंह और लखवीर सिंह और दो बेटियां निर्मल कौर, कुलविंद्र कौर गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
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रोशन लाल ने गगरेट थाना में शिकायत दर्ज करवाते हुए बस चालक पर तेज रफ्तारी और लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले की पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि वीरवार को जेएमआईसी कोर्ट नंबर 2 अंब पूजा दहिया की अदालत ने मामले में पंजाब रोडवेज के बस चालक रविंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379 के तहत दो माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत दो माह की कैद और पांच सौ रुपए जुर्माना तथा धारा 304 ए के तहत एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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