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वन आरक्षित क्षेत्र से वन काटुओं ने काटे देवदार के तीन पेड़
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राजगढ़ (सिरमौर)। आरक्षित वन क्षेत्र दौल की सीमा पर वन काटुओं ने तीन देवदार के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई। वन विभाग की टीम ने मौके पर देवदार के कटे 17 नग बरामद किए हैं। इन्हें विभाग ने कब्जे में लेकर हाब्बन रेंज के डिपो में भेज दिया है। पकड़ी गई लकड़ी की बाजार की कीमत 83900 रुपये बताई जा रही है।
फिलहाल पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर थाना राजगढ़ में अज्ञात वन काटुओं के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी हाब्बन जय सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरओ जय सिंह ने बताया कि वे स्वयं, वन खंड अधिकारी हाब्बन, वनरक्षक दौल और चायल के साथ रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान लिंक रोड हाब्बन-बनालीधार स्थित नाणधार के साथ सड़क किनारे आरक्षित वन दौल की सीमा पर देवदार के तीन पेड़ काटे पाए गए। इन पेड़ों की गेलियों के 17 नग मौके पर पड़े थे। हालांकि इस दौरान वहां कोई नहीं था।
बरामद लकड़ी के 17 नग का आयतन 0.9494 घन मीटर पाया गया। विभाग की टीम ने लकड़ी को कब्जे में लेकर हाब्बन रेंज के डिपो में ढुलान करवाया। साथ ही इसकी शिकायत पुलिस में दी गई। पकड़ी गई लकड़ी की बाजार कीमत 83900 रुपये बनती है।
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डीएसपी भीष्म ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 और भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज करके छानबीन आरंभ कर दी है।
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फिलहाल पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर थाना राजगढ़ में अज्ञात वन काटुओं के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी हाब्बन जय सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरओ जय सिंह ने बताया कि वे स्वयं, वन खंड अधिकारी हाब्बन, वनरक्षक दौल और चायल के साथ रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान लिंक रोड हाब्बन-बनालीधार स्थित नाणधार के साथ सड़क किनारे आरक्षित वन दौल की सीमा पर देवदार के तीन पेड़ काटे पाए गए। इन पेड़ों की गेलियों के 17 नग मौके पर पड़े थे। हालांकि इस दौरान वहां कोई नहीं था।
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बरामद लकड़ी के 17 नग का आयतन 0.9494 घन मीटर पाया गया। विभाग की टीम ने लकड़ी को कब्जे में लेकर हाब्बन रेंज के डिपो में ढुलान करवाया। साथ ही इसकी शिकायत पुलिस में दी गई। पकड़ी गई लकड़ी की बाजार कीमत 83900 रुपये बनती है।
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डीएसपी भीष्म ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 और भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज करके छानबीन आरंभ कर दी है।