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लापरवाही से वाहन चलाने पर दो वर्ष कैद
Updated Fri, 15 Dec 2017 10:31 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)।
लापरवाही से वाहन चलाने का दोष साबित होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश मनीषा गोयल ने एक व्यक्ति को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 2500 रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना नहीं देने की सूरत में अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 23 मई 2015 को दोषी मनु कुमार निवासी बुडेल-चंडीगढ़, इंडिका गाड़ी नंबर सीएच 04-9132 को तेज रफ्तार से कालाअंब-पांवटा साहिब एनएच पर चला रहा था। बोहलियों के समीप मनु ने अपने वाहन से सड़क पार कर रहे रविंद्र कुमार को टक्कर मार दी लेकिन इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।
ग्रामीणों ने इस हादसे की सूचना तत्काल नाहन व कालाअंब पुलिस को दी। पुलिस ने कार का पीछा करते हुए गाड़ी को कालाअंब के करीब पकड़ लिया। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की बारीकी से जांच की। साथ ही मामले में तफ्तीश पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। दोष साबित होने पर अदालत ने आरोपी मनु कुमार को भादंसं की धारा 279 में छह माह, 337 में छह माह, 339 में दो वर्ष तथा 187 एमवीएक्ट में तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी पर 2500 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है।
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नाहन (सिरमौर)।
लापरवाही से वाहन चलाने का दोष साबित होने पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश मनीषा गोयल ने एक व्यक्ति को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 2500 रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना नहीं देने की सूरत में अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 23 मई 2015 को दोषी मनु कुमार निवासी बुडेल-चंडीगढ़, इंडिका गाड़ी नंबर सीएच 04-9132 को तेज रफ्तार से कालाअंब-पांवटा साहिब एनएच पर चला रहा था। बोहलियों के समीप मनु ने अपने वाहन से सड़क पार कर रहे रविंद्र कुमार को टक्कर मार दी लेकिन इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।
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ग्रामीणों ने इस हादसे की सूचना तत्काल नाहन व कालाअंब पुलिस को दी। पुलिस ने कार का पीछा करते हुए गाड़ी को कालाअंब के करीब पकड़ लिया। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की बारीकी से जांच की। साथ ही मामले में तफ्तीश पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। दोष साबित होने पर अदालत ने आरोपी मनु कुमार को भादंसं की धारा 279 में छह माह, 337 में छह माह, 339 में दो वर्ष तथा 187 एमवीएक्ट में तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी पर 2500 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है।
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