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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 80 हजार जुर्माना
Wed, 17 Apr 2019 11:45 AM IST
शिमला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहड़ू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहड़ू
Published by: शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 17 Apr 2019 11:45 AM IST
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कनेवरा गांव में तीन साल पहले घर में घुस कर बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय (फोरेस्ट) ने आजीवन कारावास के साथ 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। फैसला न्यायालय ने मंगलवार को रोहड़ू कैंप के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनाया गया।
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तहसील रोहड़ू के कनरेवा गांव में एक सितंबर 2016 को उसी गांव के एक युवक संगीत कश्यप उर्फ सन्नी ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग सरजन दास की पीट-पीट कर हत्या की थी। उसने घर के भीतर रखा सामान भी तोड़फोड़ दिया था। हादसा दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे हुआ था। हमले के समय सरजन घर पर अकेला था। मृतक हमलावर का रिश्ते में चाचा लगता था।
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गांव के लोगों को जब उक्त घटना का पता चला उस समय तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। परिजनों की ने इसकी सूचना पुलिस थाना रोहड़ू में दी गई। पुलिस ने युवक को घटना के बाद उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था और मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद मौके के साक्ष्य के साथ आरोपी के खिलाफ चलान न्यायालय में पेश किया।
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मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने रोहड़ू कैंप के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद सामने आए साक्ष्य के आधार पर मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को अलग अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास के साथ 80 हजार जुर्माने की सजा के आदेश किए हैं।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने बताया कि हत्या के दोषी को भादसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ 50 हजार जुर्माना, 452 के तहत पांच साल कारावास, 20 हजार जुर्माना व 427 के तहत दस हजार जुर्माना और छह महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को न्यायालय ने एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश किए गए हैं।