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महिला से छेडछाड के दोषी को पांच हजार जुर्माना एक साल कारावास
Updated Tue, 28 Aug 2018 10:33 PM IST
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महिला से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की कैद
एसीजेएम विवेक कायथ की अदालत से सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
चौपाल। महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए एसीजेएम की अदालत ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है। एसीजेएम चौपाल विवेक कायस्थ ने दोषी को पांच हजार जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। थरोच तहसील नेरवा निवासी एक महिला ने सितंबर 2015 में भगत राम निवासी थरोच के खिलाफ पुलिस थाना नेरवा में प्राथमिकी दर्ज की थी । इसमें आरोप लगाया गया था कि भगतराम ने उसके घर में घुस कर छेड़छाड़ की है। पुलिस ने धारा 354, 452,323 आईपीसी के तहत मामले में छानबीन के पश्चात दिसंबर 2015 को कोर्ट में चालान पेश किया। करीब तीन वर्ष बाद मामले की सुनवाई में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहरा कर एक वर्ष कारावास और पांच हजार जुुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक न्यायवादी यशपाल शर्मा ने सजा की पुष्टि की है।
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एसीजेएम विवेक कायथ की अदालत से सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
चौपाल। महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए एसीजेएम की अदालत ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है। एसीजेएम चौपाल विवेक कायस्थ ने दोषी को पांच हजार जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है। थरोच तहसील नेरवा निवासी एक महिला ने सितंबर 2015 में भगत राम निवासी थरोच के खिलाफ पुलिस थाना नेरवा में प्राथमिकी दर्ज की थी । इसमें आरोप लगाया गया था कि भगतराम ने उसके घर में घुस कर छेड़छाड़ की है। पुलिस ने धारा 354, 452,323 आईपीसी के तहत मामले में छानबीन के पश्चात दिसंबर 2015 को कोर्ट में चालान पेश किया। करीब तीन वर्ष बाद मामले की सुनवाई में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहरा कर एक वर्ष कारावास और पांच हजार जुुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक न्यायवादी यशपाल शर्मा ने सजा की पुष्टि की है।