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Mandi News: चिट्टा के साथ पकड़े आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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मंडी। जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय नंबर वन ने चिट्टा (हेरोइन) के साथ पकड़े एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बल्ह तहसील के टांवां (लोहारा) निवासी राजेंद्र कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
14 फरवरी को पुलिस दल लोहारा में गश्त के लिए तैनात था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने घर में चिट्टे के धंधे में संलिप्त है। इस पर पुलिस दल ने आरोपी के घर पर छापा मार कर तलाशी ली तो रसोईघर में रखा 6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया था। इसके चलते आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।
अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि हालांकि आरोपी से बरामद चिट्टा व्यावसायिक मात्रा में नहीं है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के पांच अन्य मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ऐसा लगता है कि आरोपी आदतन अपराधी है। ऐसे में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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14 फरवरी को पुलिस दल लोहारा में गश्त के लिए तैनात था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने घर में चिट्टे के धंधे में संलिप्त है। इस पर पुलिस दल ने आरोपी के घर पर छापा मार कर तलाशी ली तो रसोईघर में रखा 6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया था। इसके चलते आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।
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अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि हालांकि आरोपी से बरामद चिट्टा व्यावसायिक मात्रा में नहीं है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के पांच अन्य मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ऐसा लगता है कि आरोपी आदतन अपराधी है। ऐसे में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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