फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   MC gets relief in the matter of vacating the shop, stay order cancelled

Mandi News: दुकान खाली करवाने के मामले में एमसी को राहत, स्टे आर्डर रद्द

Sun, 03 Aug 2025 10:56 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 03 Aug 2025 10:56 AM IST
विज्ञापन
MC gets relief in the matter of vacating the shop, stay order cancelled
मंडी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नगर निगम मंडी की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत की ओर से व्यापारी तरुण टंडन के पक्ष में जारी अस्थायी रोक (स्टे ऑर्डर) को रद्द कर दिया है। यह मामला दुकान खाली करवाने से जुड़ा हुआ है।
विज्ञापन

तरुण टंडन वर्ष 1992 से अस्पताल रोड मंडी में स्थित एक दुकान चला रहे हैं। यह दुकान उन्हें नगर परिषद मंडी की ओर से नीलामी के माध्यम से किराये पर दी गई थी। शुरू में किराया करीब 1400 रुपये प्रतिमाह तय किया गया था, जिसे वर्ष 1999 में नगर परिषद ने एक प्रस्ताव के जरिए घटाकर 730 रुपये कर दिया।
विज्ञापन

बाद में शहरी विकास निदेशालय ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया और पुराने किराए की मांग की गई। इस पर विवाद बढ़ गया। नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत वर्ष 2018 में तरुण टंडन को दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया। इसके विरोध में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और निचली अदालत से स्टे ले लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस पर नगर निगम मंडी ने इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ जिला अदालत में अपील दायर की। जिला अदालत ने नगर निगम की दलील को सही मानते हुए कहा कि चूंकि यह मामला सरकारी जमीन से जुड़ा है। मामला पहले से ही सक्षम अधिकारी और फिर डिवीजनल कमिश्नर के समक्ष अपील में लंबित है, तो सिविल अदालत का हस्तक्षेप कानूनन उचित नहीं है। अदालत ने निचली अदालत का स्टे ऑर्डर रद्द करते हुए कहा कि तरुण टंडन यदि चाहें तो अपील की प्रक्रिया में उच्च अधिकारी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। न्यायालय ने साफ किया है कि यह निर्णय केवल स्टे से संबंधित है और वाद की अंतिम सुनवाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों पक्षों को अगली सुनवाई के लिए 8 अगस्त को निचली अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed