फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Demand for restoration of pensions for corporation and board employees.

Mandi News: निगम एवं बोर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाल करने की मांग

Wed, 15 Jul 2026 04:50 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 04:50 AM IST
विज्ञापन
Demand for restoration of pensions for corporation and board employees.
1999 की पेंशन अधिसूचना दोबारा लागू करने की उठाई मांग
विज्ञापन

6,500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और आश्रितों को राहत देने की अपील

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। वन निगम कर्मचारी महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष हेम सिंह रावत ने प्रदेश के विभिन्न निगमों एवं बोर्डों के करीब 6,500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों की लंबित पेंशन बहाल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि वर्षों से पेंशन नहीं मिलने के कारण प्रभावित परिवार आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
मंडी में जारी बयान में रावत ने बताया कि वर्ष 1999 में तत्कालीन सरकार ने निगम एवं बोर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत वर्ष 1999 से 2004 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आज भी पेंशन मिल रही है। वहीं, विद्युत बोर्ड, परिवहन निगम, हाउसिंग बोर्ड और शिक्षा बोर्ड सहित अन्य संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी नियमित पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए करीब 6,500 कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पेंशन से वंचित रखा गया, जबकि इनमें कई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुए थे। इसे उन्होंने समानता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से वर्ष 1999 की पेंशन अधिसूचना को दोबारा लागू कर पात्र कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed