फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   5-5 years rigorous imprisonment for 3 kidnapping convicts

अपहरण के 3 दोषियों को 5-5 साल की कठोर कैद

Fri, 18 Feb 2022 10:25 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 10:25 PM IST
विज्ञापन
5-5 years rigorous imprisonment for 3 kidnapping convicts
मंडी। जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी ने अपहरण के तीन दोषियों ओम चंद निवासी भड़यार, सुषमा और डोगरु राम को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 10, 000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि सात मार्च 2016 को नेत्र सिंह निवासी बरनोरा अपने दो बच्चों के साथ भड़यार में शादी में शामिल होने गया था। वहां पर डोगरु राम निवासी भड़यार, उसकी पत्नी सुषमा, ओम चंद और एक बाल अपचारी (नाबालिग) भी शादी में आए थे।
विज्ञापन

दो बजे के बाद ओम चंद निवासी भड़यार, सुषमा, डोगरु राम और बाल अपचारी (अपराधी) अचानक वहां से चले गए और शिकायतकर्ता की पुत्री (पीड़िता) भी वहां पर नहीं थी। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने संदेह जताया कि पीड़िता को षड्यंत्र के तहत शादी की नीयत से कहीं जबरदस्ती भगा कर ले गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बयान के आधार पर महिला थाना मंडी में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन सहायक उप निरीक्षक नसीब सिंह ने की। छानबीन पूरी होने पर थाना प्रभारी महिला थाना मंडी ने चालान अदालत में पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए और अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed