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Bilaspur News: 31 दिसंबर तक बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स भरने का मौका
Mon, 25 Nov 2024 11:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 25 Nov 2024 11:51 PM IST
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-10 फीसदी ब्याज के साथ जमा करना होगा बकाया टैक्स : कौशल
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कमर्शियल वाहन चालकों को बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा करने का आखिरी मौका दिया गया है। वाहन चालकों को 31 दिसंबर 2024 तक 10 फीसदी ब्याज के साथ बकाया टैक्स जमा करना होगा। इसके लिए सरकार ने विशेष छूट दी है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर ने राजेश कौशल ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने अब तक अपने वाहनों का पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें 31 दिसंबर तक संबंधित कार्यालय में जाकर असेसमेंट करवाना होगा। इसके बाद टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ चालान जारी किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है। वाहन चालकों को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार संबंधित आरएलए या आरटीओ कार्यालय में संपर्क करना होगा। ये कार्यालय घुमारवीं, बिलासपुर, झंडूता, श्री नयना देवी जी और स्वारघाट हैं। सरकार ने यह छूट केवल 31 दिसंबर 2024 तक दी है। इसके बाद किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि यह छूट बकाया कर वसूली को सरल बनाने के लिए दी गई है। समय सीमा खत्म होने के बाद दोषी पाए गए वाहनों पर चालान या जब्ती के आदेश दिए जा सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कमर्शियल वाहन चालकों को बकाया पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा करने का आखिरी मौका दिया गया है। वाहन चालकों को 31 दिसंबर 2024 तक 10 फीसदी ब्याज के साथ बकाया टैक्स जमा करना होगा। इसके लिए सरकार ने विशेष छूट दी है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर ने राजेश कौशल ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने अब तक अपने वाहनों का पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें 31 दिसंबर तक संबंधित कार्यालय में जाकर असेसमेंट करवाना होगा। इसके बाद टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ चालान जारी किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है। वाहन चालकों को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार संबंधित आरएलए या आरटीओ कार्यालय में संपर्क करना होगा। ये कार्यालय घुमारवीं, बिलासपुर, झंडूता, श्री नयना देवी जी और स्वारघाट हैं। सरकार ने यह छूट केवल 31 दिसंबर 2024 तक दी है। इसके बाद किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।
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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि यह छूट बकाया कर वसूली को सरल बनाने के लिए दी गई है। समय सीमा खत्म होने के बाद दोषी पाए गए वाहनों पर चालान या जब्ती के आदेश दिए जा सकते हैं।
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