फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   बस अड्डा चौक से पशु चिकित्सालय तक सड़क किनारे कबाड़ के ढेर

बस अड्डा चौक से पशु चिकित्सालय तक सड़क किनारे कबाड़ के ढेर

Wed, 19 Dec 2018 11:08 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Dec 2018 11:08 PM IST
विज्ञापन
बस अड्डा चौक से पशु चिकित्सालय तक सड़क किनारे कबाड़ के ढेर
बस अड्डा चौक से पशु चिकित्सालय तक सड़क किनारे कबाड़ के ढेर
विज्ञापन

राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक्ट 1956 के नियमों और प्रावधानों की हो रही अवहेलना : शर्मा
अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने एसडीएम सदर और एसपी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। सामाजिक संस्था ग्लोबल ज्यूरिस्ट के जिला अध्यक्ष व अधिवक्ता रजनीश शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 के नियमों व प्रावधानों की दुकानदारों की ओर से अवहेलना की जा रही है। दुकानदारों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से सड़क में सामान फैला कर वाहनों की आवाजाही में व्यवधान पैदा हो रहा है। उन्होंने एसडीएम सदर व एसपी बिलासपुर को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है।
रजनीश का कहना है कि बस अड्डा चौक से लेकर पशु चिकित्सालय तक जाने वाली मुख्य सड़क में करीब आधा किलोमीटर तक कई दुुकानदारों ने जगह-जगह कबाड़ में खरीदी हुई गाड़ियां व कबाड़ का सामान सड़क के बीचोबीच रखा हुआ है जिसके चलते वाहनों को ट्रकों से पास लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन

इसके अलावा उनका कहना है कि सड़क किनारे खड़े टूटे व बेकार वाहनों से बिलासपुर की सुंदरता को भी ग्रहण लग रहा है। आधा किलोमीटर आगे तक सड़क पर गैर जिम्मेदाराना तरीकों से कब्जा कर हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है। जबकि प्रशासन व पुलिस मुकदर्शक बने हुए है। ज्ञापन सौंप कर उन्होंने मांग की है कि बस अड्डा चौक से लेकर आगे तक मोड़ तक सड़क से कबाड़ व टूटी गाड़ियों को हटाकर खाली करवाया जाए, ताकि कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जानबूझकर रोकने व व्यवधान डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनसेट....
अधिवक्ता रजनीश शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सड़क आधारिक संरचना सुरक्षा अधिनियम 2002- सेक्शन एक से 17 तक यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी आदमी सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेगा, किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी ढांचा सड़क पर नहीं बनाएगा व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा, अगर करता है तो संबंधित क्षेत्र के लोनिवि के डिवीजन का अधिशाषी अभियंता कार्रवाई कर सकता है। वह उसी समय सामान को कब्जे मेें ले सकता है व जुर्माना लगा सकता है। जबकि पुलिस के पास ऐसे मामलों में आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने की शक्ति है।
-------------
...खेमराज शर्मा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed