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बस अड्डा चौक से पशु चिकित्सालय तक सड़क किनारे कबाड़ के ढेर
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बस अड्डा चौक से पशु चिकित्सालय तक सड़क किनारे कबाड़ के ढेर
राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक्ट 1956 के नियमों और प्रावधानों की हो रही अवहेलना : शर्मा
अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने एसडीएम सदर और एसपी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। सामाजिक संस्था ग्लोबल ज्यूरिस्ट के जिला अध्यक्ष व अधिवक्ता रजनीश शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 के नियमों व प्रावधानों की दुकानदारों की ओर से अवहेलना की जा रही है। दुकानदारों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से सड़क में सामान फैला कर वाहनों की आवाजाही में व्यवधान पैदा हो रहा है। उन्होंने एसडीएम सदर व एसपी बिलासपुर को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है।
रजनीश का कहना है कि बस अड्डा चौक से लेकर पशु चिकित्सालय तक जाने वाली मुख्य सड़क में करीब आधा किलोमीटर तक कई दुुकानदारों ने जगह-जगह कबाड़ में खरीदी हुई गाड़ियां व कबाड़ का सामान सड़क के बीचोबीच रखा हुआ है जिसके चलते वाहनों को ट्रकों से पास लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा उनका कहना है कि सड़क किनारे खड़े टूटे व बेकार वाहनों से बिलासपुर की सुंदरता को भी ग्रहण लग रहा है। आधा किलोमीटर आगे तक सड़क पर गैर जिम्मेदाराना तरीकों से कब्जा कर हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है। जबकि प्रशासन व पुलिस मुकदर्शक बने हुए है। ज्ञापन सौंप कर उन्होंने मांग की है कि बस अड्डा चौक से लेकर आगे तक मोड़ तक सड़क से कबाड़ व टूटी गाड़ियों को हटाकर खाली करवाया जाए, ताकि कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जानबूझकर रोकने व व्यवधान डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
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इनसेट....
अधिवक्ता रजनीश शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सड़क आधारिक संरचना सुरक्षा अधिनियम 2002- सेक्शन एक से 17 तक यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी आदमी सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेगा, किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी ढांचा सड़क पर नहीं बनाएगा व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा, अगर करता है तो संबंधित क्षेत्र के लोनिवि के डिवीजन का अधिशाषी अभियंता कार्रवाई कर सकता है। वह उसी समय सामान को कब्जे मेें ले सकता है व जुर्माना लगा सकता है। जबकि पुलिस के पास ऐसे मामलों में आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने की शक्ति है।
-------------
...खेमराज शर्मा।
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राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक्ट 1956 के नियमों और प्रावधानों की हो रही अवहेलना : शर्मा
अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने एसडीएम सदर और एसपी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। सामाजिक संस्था ग्लोबल ज्यूरिस्ट के जिला अध्यक्ष व अधिवक्ता रजनीश शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्ट 1956 के नियमों व प्रावधानों की दुकानदारों की ओर से अवहेलना की जा रही है। दुकानदारों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से सड़क में सामान फैला कर वाहनों की आवाजाही में व्यवधान पैदा हो रहा है। उन्होंने एसडीएम सदर व एसपी बिलासपुर को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है।
रजनीश का कहना है कि बस अड्डा चौक से लेकर पशु चिकित्सालय तक जाने वाली मुख्य सड़क में करीब आधा किलोमीटर तक कई दुुकानदारों ने जगह-जगह कबाड़ में खरीदी हुई गाड़ियां व कबाड़ का सामान सड़क के बीचोबीच रखा हुआ है जिसके चलते वाहनों को ट्रकों से पास लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
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इसके अलावा उनका कहना है कि सड़क किनारे खड़े टूटे व बेकार वाहनों से बिलासपुर की सुंदरता को भी ग्रहण लग रहा है। आधा किलोमीटर आगे तक सड़क पर गैर जिम्मेदाराना तरीकों से कब्जा कर हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है। जबकि प्रशासन व पुलिस मुकदर्शक बने हुए है। ज्ञापन सौंप कर उन्होंने मांग की है कि बस अड्डा चौक से लेकर आगे तक मोड़ तक सड़क से कबाड़ व टूटी गाड़ियों को हटाकर खाली करवाया जाए, ताकि कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जानबूझकर रोकने व व्यवधान डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
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अधिवक्ता रजनीश शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सड़क आधारिक संरचना सुरक्षा अधिनियम 2002- सेक्शन एक से 17 तक यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी आदमी सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेगा, किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी ढांचा सड़क पर नहीं बनाएगा व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा, अगर करता है तो संबंधित क्षेत्र के लोनिवि के डिवीजन का अधिशाषी अभियंता कार्रवाई कर सकता है। वह उसी समय सामान को कब्जे मेें ले सकता है व जुर्माना लगा सकता है। जबकि पुलिस के पास ऐसे मामलों में आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज करने की शक्ति है।
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...खेमराज शर्मा।