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हुडा के चीफ एडमिनिस्टेटर व चीफ फाइनेंसियल कंट्रोलर के गैर जमानती वारंट जारी

Fri, 13 Apr 2018 12:28 AM IST
Updated Fri, 13 Apr 2018 12:28 AM IST
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हुडा के चीफ एडमिनिस्टेटर व चीफ फाइनेंसियल कंट्रोलर के गैर जमानती वारंट जारी
हुा के चीफ एडमिनिस्टेटर व चीफ फाइनेंसियल कंट्रोलर के गैर जमानती वारंट जारी
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अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर।
हुडा विभाग के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर व चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर के गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। ये वारंट एडिशनल सेशन जज नरेश कात्याल की कोर्ट ने जारी किए हैं। दो मई को इस मामले में सुनवाई होनी है।

जगाधरी निवासी टेकचंद व अन्य की ओर से सेक्टर- 15, 17 और 18 में अधिगृहीत की गई गांव गढ़ीमुंडो, तेजली, गोबिंदपुरी तथा गोबिंदपुरा की जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर याचिका लगाई गई थी। याचियों को 40 से 50 लाख रुपुये की बढ़ी हुई पेमेंट दी जानी थी। इसको लेकर ही सुनवाई कोर्ट में चल रही है। किसानों ने सरकार को पार्टी बनाते हुए कोर्ट में केस डाला था। इसकी सुनवाई एडिशनल सेशन जज नरेश कात्याल की कोर्ट में चल रहा है। आठ मार्च को कोर्ट ने चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर हुडा को 15 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिए थे। 15 मार्च को अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद 21 मार्च को आने का आदेश दिया गया, तब भी अधिकारी पेश नहीं हुए। इसी दिन कोर्ट ने इन अधिकारियों के जमानती वारंट जारी किए और 11 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। इस पर भी अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसे देखते हुए कोर्ट ने अब हुडा विभाग के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर व चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
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