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Sonipat News: दो मादक पदार्थ तस्करों को दो-दो साल कैद
Thu, 21 Dec 2023 12:39 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 21 Dec 2023 12:39 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने दो मादक तस्करों को दो-दो साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अवैध शस्त्र निरोधक टीम के तत्कालीन एएसआई हरिप्रकाश ने 16 अक्तूबर, 2019 को बड़ी औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे तो उन्हें पता लगा कि दो युवक मादक पदार्थ की तस्करी के लिए क्षेत्र से गुजरेंगे। पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाशी लेने शुरू की तो दो युवक आते हुए दिखाई दिए। दोनों बैग लिए हुए थे। शक के आधार पर उन्हें रोककर तलाशी लेने पर उनके पास से चूरापोस्त मिला। एक बैग से चार किलो 340 ग्राम व दूसरे से चार किलो 20 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पहचान गांव घसौली निवासी मनोज व देवेंद्र के रूप में हुई थी। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया था कि वह चूरापोस्त को जम्मू से लेकर आए थे। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने दोनों को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की 15बी में दो-दो साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अवैध शस्त्र निरोधक टीम के तत्कालीन एएसआई हरिप्रकाश ने 16 अक्तूबर, 2019 को बड़ी औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ गश्त पर थे तो उन्हें पता लगा कि दो युवक मादक पदार्थ की तस्करी के लिए क्षेत्र से गुजरेंगे। पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाशी लेने शुरू की तो दो युवक आते हुए दिखाई दिए। दोनों बैग लिए हुए थे। शक के आधार पर उन्हें रोककर तलाशी लेने पर उनके पास से चूरापोस्त मिला। एक बैग से चार किलो 340 ग्राम व दूसरे से चार किलो 20 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पहचान गांव घसौली निवासी मनोज व देवेंद्र के रूप में हुई थी। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया था कि वह चूरापोस्त को जम्मू से लेकर आए थे। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।एएसजे डॉ. संजीव आर्य ने दोनों को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की 15बी में दो-दो साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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