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Sonipat News: किशोरी से छेड़खान के दोषी को तीन साल की सजा
Tue, 27 Aug 2024 10:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 27 Aug 2024 10:38 PM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सदर थाना गोहाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 19 जुलाई, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोसी गांव का युवक मोहित उनकी बेटी से छेड़खानी करता है। आरोपी अक्सर गलत इशारे करता है और बेटी का पीछा करता है। उसे कई बार समझाया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आरोपी ने उनके बेटे व भतीजे को जान से मारने की धमकी दी है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए एसआई रामनिवास की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर दिया गया था। जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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