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महामारी अलर्ट : सोनीपत में आज से नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान
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ओमिक्रॉन की आहट और कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी राजकीय व निजी स्कूलों, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को 12 जनवरी तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में सोमवार से स्कूल, कॉलेज व अन्य सभी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन न लगवाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उपायुक्त ललित सिवाच ने जिले में नियमों के पालन के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार के नए आदेश सोमवार से से प्रभावी हो जाएंगे। नई गाइडलाइन के तहत जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं, अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों व विवाह के लिए 100 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसी तरह रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा व क्लब हाउसेस अपनी क्षमता के 50 फीसदी की सीटिंग सोशल डिस्टेसिंग व कोविड उचित व्यवहार के साथ संचालन कर सकेंगे। सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लैक्स व मनोरंजन पार्क भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मॉल व मार्केट को सायंकाल 5 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति दी है।
नए आदेशों को लागू करवाने के लिए लगाई ड्यूटी
नए आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर की ड्यूटी लगाई है। इन आदेशों का पालन नहीं होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
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वर्जन
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 12 जनवरी तक नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुर्माना भी किया जाएगा।
- ललित सिवाच, उपायुक्त, सोनीपत
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प्रदेश सरकार के नए आदेश सोमवार से से प्रभावी हो जाएंगे। नई गाइडलाइन के तहत जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं, अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों व विवाह के लिए 100 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसी तरह रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा व क्लब हाउसेस अपनी क्षमता के 50 फीसदी की सीटिंग सोशल डिस्टेसिंग व कोविड उचित व्यवहार के साथ संचालन कर सकेंगे। सिनेमा हॉल, थियेटर व मल्टीप्लैक्स व मनोरंजन पार्क भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। मॉल व मार्केट को सायंकाल 5 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति दी है।
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नए आदेशों को लागू करवाने के लिए लगाई ड्यूटी
नए आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर की ड्यूटी लगाई है। इन आदेशों का पालन नहीं होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
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कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 12 जनवरी तक नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुर्माना भी किया जाएगा।
- ललित सिवाच, उपायुक्त, सोनीपत