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Sonipat News: मन्नत ढाबा को हाईकोर्ट से राहत
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में चार ढाबों (हाईवे रेस्तरां) को लोकप्रिय ब्रांड मन्नत के नाम और लोगो का उपयोग करने से रोक दिया। इसका स्वामित्व मुरथल भोजनालय मन्नत ढाबा के पास है। मन्नत समूह कई लोकप्रिय भोजनालयों का मालिक है, जिसमें दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग पर मुरथल में प्रसिद्ध मन्नत ढाबा भी शामिल है।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने आदेश पारित किया और ‘अपना मन्नत ढाबा’, ‘न्यू मन्नत ढाबा’, ‘श्री मन्नत ढाबा’ और ‘मनत ढाबा’ के मालिकों को मन्नत समूह के पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान किसी भी चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया।
अदालत ने कहा प्रतिवादियों की ओर से और उन्हें मन्नत, मनत ढाबा, मन्नत ढाबा, श्री मन्नत ढाबा, न्यू मन्नत ढाबा, अपना मन्नत ढाबा आदि के अलावा किसी भी चिह्न या ब्रांडिंग और/या किसी अन्य चिह्न या व्यापार संकेतक का उपयोग करने से रोका जाता है।
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न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने आदेश पारित किया और ‘अपना मन्नत ढाबा’, ‘न्यू मन्नत ढाबा’, ‘श्री मन्नत ढाबा’ और ‘मनत ढाबा’ के मालिकों को मन्नत समूह के पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान किसी भी चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया।
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अदालत ने कहा प्रतिवादियों की ओर से और उन्हें मन्नत, मनत ढाबा, मन्नत ढाबा, श्री मन्नत ढाबा, न्यू मन्नत ढाबा, अपना मन्नत ढाबा आदि के अलावा किसी भी चिह्न या ब्रांडिंग और/या किसी अन्य चिह्न या व्यापार संकेतक का उपयोग करने से रोका जाता है।
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