Sonipat: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की कैद, 56 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका
अदालत ने 56 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। 25 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। सितंबर 2020 में नाबालिग लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने एक किशोरी से छेड़खानी और उसकी दो बहनों से अभद्रता करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद और 56 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गन्नौर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 13 सितंबर 2020 को गन्नौर पुलिस को बताया था कि उसकी 13, 15 और 17 साल की तीन बेटियां सुबह घूमने के लिए घर से निकली थीं। रास्ते में उनके पड़ोस के रहने वाले दीपक नाम के एक युवक ने उसकी बड़ी बेटी को बाइक से टक्कर मार दी थी।
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जिससे उसकी बेटी चोटिल हो गई थी। बाद में उसकी 15 वर्षीय बेटी से छेड़खानी की। उसकी बेटियों ने विरोध किया तो आरोपी ने अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। डरी सहमी बेटी घर आ गई थीं।
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उनकी हालत देखकर उसने पूछा तो बेटियों ने उसे मामले से अवगत कराया था। जिस पर मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी। गन्नौर पुलिस ने मामले में ग्रामीण की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दीपक को दोषी करार दिया। अदालत ने गुरुवार को दीपक को 8 पॉक्सो एक्ट में पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 354 में पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना , 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में दो साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 25 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दोषी को सुनाई गई सभी सजा एक साथ चलेंगी।