Sonipat: विधवा के हत्यारे जेठ को उम्रकैद, घरेलू कलह के चलते की थी हत्या
पुलिस ने 20 अगस्त, 2020 को मुकदमा दर्ज किया था। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने धारदार हथियार से विधवा की हत्या करने वाले जेठ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने घरेलू कलह के चलते वारदात को अंजाम दिया था। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
मूलरूप से गांव लाठ निवासी बिजेंद्र सिंह की पत्नी नीलम अपने बच्चों के साथ कई साल से गोहाना शहर की चोपड़ा कॉलोनी में रहती थी। नीलम और उसके जेठ राजेंद्र के बीच काफी समय से घरेलू कलह चल रही थी। 19 अगस्त, 2020 की शाम को राजेंद्र नीलम के घर पहुंचा था।
नीलम का एक बेटा वरुण अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सो रह था, जबकि दूसरा बेटा सोनू अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में गया था। वरुण ने 20 अगस्त को पुलिस को बताया कि रात करीब दस बजे उनकी मां और ताऊ सोने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। इस दौरान दोनों के बीच घरेलू बात को लेकर कहासुनी हो गई।
ताऊ ने मां की हत्या कर दी। रात को जब उसका भाई घर आया तो उन्हें मां की हत्या का पता चला। हत्या करने के बाद ताऊ भाग गया था। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राजेंद्र को गिरफ्तार कर राजेंद्र से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को राजेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।