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युवती से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना किया वायरल, चार साल की कैद
Updated Thu, 07 Dec 2017 02:06 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। युवती से दुष्कर्म करके अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले दोषी को चार साल की कैद की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को कैद के साथ 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर की रहने वाली एक युवती ने 30 जून 2015 को महिला थाना में शिकायत दी थी कि उसके साथ मूलरूप से बरवाला बागपत, यूपी निवासी दिलशाद ने फरवरी 2014 में दुष्कर्म किया था। आरोपी पहले सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी में रहता था। उसने मोबाइल में वीडियो भी बना ली थी। इसके बाद अप्रैल 2014 में युवती की दिल्ली के युवक से शादी हो गई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के दो महीने बाद ससुराल के लोग किसी काम से बाहर गए थे। इसी दौरान दिलशाद उनके घर पर आया और धमकी देकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसकी भी वीडियो बना ली। बाद में आरोपी ने उसे वायरल करने की धमकी दी। इस डर से वह चुप रही।
पीड़िता ने बताया कि मायके के पड़ोस में रह रही एक महिला ने उसे बताया कि दिलशाद ने उसकी विडियो व्हाट्सएप पर डाल दिया है। पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने दिलशाद के खिलाफ दुराचार करने और अश्लील विडियो बनाने के लिए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। महिला थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलशाद को 7 जुलाई 2015 को काबू कर लिया था। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्य भी जुटाए थे। आरोपी और मामले की जानकारी देने वाली महिला का मोबाइल भी कब्जे में लेकर जांच की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दिलशाद को दोषी करार दिया है। उसे चार साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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सोनीपत। युवती से दुष्कर्म करके अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले दोषी को चार साल की कैद की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को कैद के साथ 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शहर की रहने वाली एक युवती ने 30 जून 2015 को महिला थाना में शिकायत दी थी कि उसके साथ मूलरूप से बरवाला बागपत, यूपी निवासी दिलशाद ने फरवरी 2014 में दुष्कर्म किया था। आरोपी पहले सोनीपत की ईदगाह कॉलोनी में रहता था। उसने मोबाइल में वीडियो भी बना ली थी। इसके बाद अप्रैल 2014 में युवती की दिल्ली के युवक से शादी हो गई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के दो महीने बाद ससुराल के लोग किसी काम से बाहर गए थे। इसी दौरान दिलशाद उनके घर पर आया और धमकी देकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसकी भी वीडियो बना ली। बाद में आरोपी ने उसे वायरल करने की धमकी दी। इस डर से वह चुप रही।
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पीड़िता ने बताया कि मायके के पड़ोस में रह रही एक महिला ने उसे बताया कि दिलशाद ने उसकी विडियो व्हाट्सएप पर डाल दिया है। पीड़िता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने दिलशाद के खिलाफ दुराचार करने और अश्लील विडियो बनाने के लिए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। महिला थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलशाद को 7 जुलाई 2015 को काबू कर लिया था। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी साक्ष्य भी जुटाए थे। आरोपी और मामले की जानकारी देने वाली महिला का मोबाइल भी कब्जे में लेकर जांच की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दिलशाद को दोषी करार दिया है। उसे चार साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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