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Sonipat: दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Wed, 12 Apr 2023 08:25 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 12 Apr 2023 08:25 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। किशोरी को मुरथल के होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया था। सितंबर, 2021 में मुकदमा दर्ज किया गया था। 

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10 years imprisonment to the culprit in case of rape in Sonipat
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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मुरथल थाना क्षेत्र की महिला ने 4 सितंबर, 2021 को पुलिस को बताया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 2 सितंबर, 2021 को संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। शाम को वह अपनी मौसी के घर मिली थी। उसने बताया था कि गौरव व एक अन्य उसे बहकाकर ले गए थे। उन्होंने मुरथल क्षेत्र के होटल में में ले जाकर उसे कोई नशीला पदार्थ पिला दिया था और उसके साथ वहां दुष्कर्म किया गया था।
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पुलिस ने बहकाकर ले जाने, दुष्कर्म करने, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन डीएसपी विपिन कादियान की टीम ने आरोपी गांव जैनपुर निवासी गौरव व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने गौरव को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 4 पॉक्सो एक्ट में दस साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं जुर्माना राशि जमा कराने पर उसे पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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