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Sonipat News: निगम ने ठेकेदार पर लगाया दो लाख रुपये का जुर्माना, नए सिरे से सीवर लाइन डालने के निर्देश

Fri, 16 Dec 2022 07:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 16 Dec 2022 07:30 AM IST
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Corporation imposed a fine of two lakh rupees on the contractor, instructions to lay sewer line afresh
फोटो 16: अमर उजाला में 14 दिसंबर के अंक में प्रकाशित समाचार। - फोटो : Sonipat
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोनीपत। तारा नगर में निर्धारित नियमों को दरकिनार कर डाली गई सीवर लाइन के मामले में नगर निगम की ओर से ठेकेदार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही ठेकेदार को नए सिरे से टेंडर के मुताबिक सीवर लाइन डालने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम की हाउस की बैठक से पहले निगम आधिकारियों ने ठेकेदार पर यह कार्रवाई की है। इससे पहले निगम पार्षद लक्ष्मी नारायण तनेजा ने बैठक में सीवर लाइन डालने में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाने की चेतावनी दी थी। निगम हाउस की बैठक शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित डीआरडीए हॉल में होनी तय हुई है।
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नगर निगम ने तारा नगर व मॉडल टाउन में सीवर लाइन डालने के लिए 22.18 लाख रुपये का टेंडर आवंटित कर रखा है। उस टेंडर के मुताबिक निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप ठेकेदार पर लगा था। आरोप थे कि ठेकेदार ने डेढ़ फीट गड्ढा खोदकर सीवर लाइन डलवा दी है। जबकि निर्धारित नियमों के तहत यह सीवर लाइन तीन फुट गहरी खोदाई करने पर डाली जानी थी। इस संबंध में निगम पार्षद भी शिकायत कर चुके थे। पार्षद लक्ष्मी नारायण तनेजा का आरोप था कि ठेकेदार के साथ-साथ निगम के कनिष्ठ अभियंता को सीवर लाइन डालने के लिए की गई कम गहराई से अवगत करा दिया था।
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अमर उजाला ने 14 दिसंबर के अंक में उठाया था मुद्दा
अमर उजाला में 14 दिसंबर के अंक में ‘ठेकेदार ने महज डेढ़ फीट पर डाल दी सीवर लाइन, सवालों के घेरे में व्यवस्था’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर सीवर लाइन डालने में की गई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। इसके बाद नगर निगम के अधिकारी हरकत में आए। नगम की टीम ने तारा नगर में पहुंचकर जांच की तो ठेकेदार की ओर से डाली गई सीवर लाइन कहीं एक तो कहीं डेढ़ फीट ही मिली। ठेकेदार को निर्देश जारी करके सीवर लाइन डालने का काम बंद करा दिया गया है। अगर गलत तरीके से सीवर लाइन डाली जाती तो पानी की निकासी करना असंभव था। अब ठेकेदार को टेंडर के मुताबिक नए सिरे से सीवर लाइन डालने के लिए कहा गया है। अगर समय पर ठेकेदार ने काम नहीं किया तो निगम की ओर से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निर्धारित नियमों के तहत सीवर लाइन तीन फीट गहरी खोदाई करने पर डाली जानी है। तारा नगर में नियमों का उल्लंघन करके ठेकेदार सीवर लाइन डालने में गड़बड़ी कर रहा था। मौके पर जांच करने के बाद ही ठेकेदार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उसे मुख्य सीवर लाइन से गली में सीवर लाइन डालने के निर्देश दिए है।
नरेंद्र कुमार, पालिका अभियंता, नगर निगम
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