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युवती के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद

Sat, 21 Dec 2019 07:51 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2019 07:51 PM IST
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10 year imprisonment in rape case
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर ढाई साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि कुंडली थाने के गांव की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने 14 अक्तूबर 2018 को पुलिस को बताया था कि उसके साथ गांव के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। युवती ने बताया था कि वह लंबे समय से बीमार चल रही है, जिसके कारण वह घर पर रहती है। उसके माता-पिता सिलाई का काम करते हैं। वे रोज की तरह अपने काम से बाहर चले गए थे। उसने बताया था कि 12 अक्तूबर 2018 को वह अपने घर पर अकेली थी। उस समय उनके पड़ोस का रहने वाला सुभाष उसके घर पानी पीने आया था। बाद में आरोपी ने उसे घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी और जातिसूचक शब्द भी कहे थे। उसने मामले से परिजनों को अवगत करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को एएसजे राजेश मल्होत्रा की अदालत ने दोषी सुभाष को भादसं की धारा 452 में तीन साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा-376 में 10 साल कैद की सजा और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना, धारा-506 में तीन साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को ढाई साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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