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Sirsa News: बकाया बिलों की अदायगी के लिए विशेष सरचार्ज माफी योजना शुरू

Tue, 13 May 2025 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 13 May 2025 12:50 AM IST
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Special surcharge waiver scheme launched for payment of outstanding bills
सिरसा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने उपभोक्ताओं के लिए विशेष सरचार्ज माफी योजना शुरू की है। यह योजना 12 मई से 11 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का लाभ 31 अगस्त 2024 तक और उसके बाद भी बकायेदार रहे सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के जुड़े और कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
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डीएचबीवीएन के एसई राजेंद्र सभ्रवाल ने बताया कि योजना के तहत घरेलू (शहरी और ग्रामीण) उपभोक्ता बकाया राशि एकमुश्त या फिर चार द्विमासिक और आठ मासिक किस्तों में बिलों का भुगतान कर सकते हैं। एकमुश्त भुगतान करने वालों को मूल राशि पर 10 प्रतिशत छूट देकर पूर्ण सरचार्ज माफ किया जाएगा।
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किस्तों में भुगतान करने पर, नियमित बिलों के साथ सरचार्ज को किस्तों में माफ किया जाएगा। यदि कोई किस्त छूटती है और अंतिम किस्त तक बकाया चुकता नहीं होता, तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
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उन्होंने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी योजना को लागू किया गया है। कृषि उपभोक्ता बकाया मूल राशि को एकमुश्त या तीन बिलिंग साइकिल (प्रत्येक चार महीने) में भुगतान कर सकते हैं।





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पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी मिलेगा लाभ :



सरचार्ज माफी योजना के तहत नगरपालिका, परिषद, ग्राम पंचायत और अन्य सरकारी संस्थान भी योजना के दायरे में आ सकते हैं। उन्हें एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। इसके बाद सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत सरचार्ज राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा और शेष 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।








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कनेक्शन कटे उपभोक्ताओं के लिए पुन: कनेक्शन

कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त राशि या पहली किस्त के भुगतान पर दोबारा कनेक्शन किया जाएगा। बशर्ते डिस्कनेक्शन छह महीने (कृषि के लिए दो वर्ष) से पुराना न हो। इससे अधिक पुराने डिस्कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को नए उपभोक्ता के रूप में माना जाएगा। इसके लिए लागू देय शुल्क भी चुकाना होगा।
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