{"_id":"67630d77c1a53a824b0034fa","slug":"life-imprisonment-to-murderer-friends-fine-of-30-thousand-rupees-sirsa-news-c-128-1-svns1027-130179-2024-12-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirsa News: हत्यारे दोस्तों को उम्रकैद, 30 हजार रुपये का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirsa News: हत्यारे दोस्तों को उम्रकैद, 30 हजार रुपये का जुर्माना
Wed, 18 Dec 2024 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 18 Dec 2024 11:29 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। दोस्त की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी मदन लाल व जसबीर को उम्रकैद की सजा सुना दी। न्यायालय ने दोषियों को 30 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
गांव मल्लेवाला निवासी राजू 25 अगस्त 2021 को घर से लापता हो गया था। उसके बड़े भाई गुरप्रीत सिंह ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गुरप्रीत सिंह ने बड़ागुढ़ा पुलिस थाने में गुमशुदगी की रपट दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की तो राजू का शव राजस्थान कैनाल के मसीता हेड से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजू की हत्या की बात सामने आई तो पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
जांच के दौरान पुलिस ने मदन लाल निवासी गांव ममेरां कलां, सिरसा व जसबीर सिंह निवासी मलोट पंजाब, जगसीर सिंह निवासी वार्ड 15 ऐलनाबाद, सिरसा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोषियों ने बताया कि उनकी राजू से अच्छी दोस्ती थी। वे एक साथ शराब पीते थे। 25 अगस्त 2021 को उन्होंने शराब पीने के लिए राजू को बुला लिया। इसके बाद वे राजू के साथ उसकी कार में बैठकर सिरसा रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां कार में राजू के साथ शराब पी। दोषियों ने पुलिस को बताया कि शराब पीने के दौरान उनका राजू से झगड़ा हो गया था। इसके बाद उन्होंने राजू को मारने की साजिश रची। वे उसे नटार रोड पर ले गए जहां पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। न्यायालय ने आरोपी जगसीर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
-- -
पेशाब करने के बहाने रुकवाई थी कार
दोषियों ने राजू से कहा कि उन्हें नटार रोड जाना है। इसके बाद वे राजू के साथ कार में बैठकर नटार रोड पर पहुंचे। यहां पेशाब करने के बहाने कार रुकवा ली। जैसे ही राजू कार से नीचे उतरा तो मदन ने साफे से राजू का गला घोंट दिया। राजू खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगा तो जसबीर ने राजू के गले पर अपना पैर रख दिया। गला घोंटे जाने से राजू की मौत हो गई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे राजू के शव को उसकी कार में डालकर राजस्थान कैनाल नहर किनारे ले गए और शव का कार से बाहर निकालकर नहर में फेंक दिया। वापसी में कार खराब हो गई, इसलिए वे कार को छोड़कर फरार हो गए।
-- -
न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने सुनाया फैसला
सरकारी अधिवक्ता पलविंदर सिंह बताया कि बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने मदन लाल व जसबीर सिंह को राजू की हत्या करने के दोष में उम्रकैद की सजा सुना दी। बता दें कि न्यायालय ने 13 दिसंबर को आरोपी मदन लाल व जसबीर सिंह को दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विज्ञापन
सिरसा। दोस्त की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी मदन लाल व जसबीर को उम्रकैद की सजा सुना दी। न्यायालय ने दोषियों को 30 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
गांव मल्लेवाला निवासी राजू 25 अगस्त 2021 को घर से लापता हो गया था। उसके बड़े भाई गुरप्रीत सिंह ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गुरप्रीत सिंह ने बड़ागुढ़ा पुलिस थाने में गुमशुदगी की रपट दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की तो राजू का शव राजस्थान कैनाल के मसीता हेड से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजू की हत्या की बात सामने आई तो पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन
जांच के दौरान पुलिस ने मदन लाल निवासी गांव ममेरां कलां, सिरसा व जसबीर सिंह निवासी मलोट पंजाब, जगसीर सिंह निवासी वार्ड 15 ऐलनाबाद, सिरसा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोषियों ने बताया कि उनकी राजू से अच्छी दोस्ती थी। वे एक साथ शराब पीते थे। 25 अगस्त 2021 को उन्होंने शराब पीने के लिए राजू को बुला लिया। इसके बाद वे राजू के साथ उसकी कार में बैठकर सिरसा रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां कार में राजू के साथ शराब पी। दोषियों ने पुलिस को बताया कि शराब पीने के दौरान उनका राजू से झगड़ा हो गया था। इसके बाद उन्होंने राजू को मारने की साजिश रची। वे उसे नटार रोड पर ले गए जहां पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। न्यायालय ने आरोपी जगसीर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
पेशाब करने के बहाने रुकवाई थी कार
दोषियों ने राजू से कहा कि उन्हें नटार रोड जाना है। इसके बाद वे राजू के साथ कार में बैठकर नटार रोड पर पहुंचे। यहां पेशाब करने के बहाने कार रुकवा ली। जैसे ही राजू कार से नीचे उतरा तो मदन ने साफे से राजू का गला घोंट दिया। राजू खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगा तो जसबीर ने राजू के गले पर अपना पैर रख दिया। गला घोंटे जाने से राजू की मौत हो गई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे राजू के शव को उसकी कार में डालकर राजस्थान कैनाल नहर किनारे ले गए और शव का कार से बाहर निकालकर नहर में फेंक दिया। वापसी में कार खराब हो गई, इसलिए वे कार को छोड़कर फरार हो गए।
न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने सुनाया फैसला
सरकारी अधिवक्ता पलविंदर सिंह बताया कि बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने मदन लाल व जसबीर सिंह को राजू की हत्या करने के दोष में उम्रकैद की सजा सुना दी। बता दें कि न्यायालय ने 13 दिसंबर को आरोपी मदन लाल व जसबीर सिंह को दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया था।