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Sirsa News: पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोपी पति बरी

Tue, 27 May 2025 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 27 May 2025 11:14 PM IST
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Husband accused of forcing wife to commit suicide acquitted
सिरसा। पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपी पति सुरेश कुमार के खिलाफ शहर थाना सिरसा पुलिस ने सात जुलाई 2022 को केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दिए बयान में राधेश्याम निवासी गांव सुरजनवास जिला महेंद्रगढ़ ने बताया था कि उसकी बेटी किरण की शादी छह साल पहले सुरेश कुमार पुत्र अमीलाल निवासी एकता नगर सिरसा के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी बेटी ने दो लड़कियों को जन्म दिया। जिससे सुरेश कुमार उससे खफा हो गया और उसके साथ हर रोज झगड़ा करने लगा। पति के तानों से आहत होकर किरण ने 6 जुलाई 2022 को फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
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पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपी सुरेश के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन वालिया ने आरोपी सुरेश कुमार को सबूतोंं के अभाव में बरी कर दिया।
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