फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   बुजुर्ग पर हमला करके रुपये छीनने वाले को दस साल कैद

बुजुर्ग पर हमला करके रुपये छीनने वाले को दस साल कैद

Sat, 01 Sep 2018 02:16 AM IST
Updated Sat, 01 Sep 2018 02:16 AM IST
विज्ञापन
बुजुर्ग पर हमला करके रुपये छीनने वाले को दस साल कैद
बुजुर्ग पर हमला करके रुपये छीनने वाले को दस साल कैद
विज्ञापन

सिरसा। बुजुर्ग दुकानदार पर हमला करके रुपये छीनने वाले युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देकर दस साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में रानियां थाना पुलिस ने दिसंबर 2017 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार गांव बणी चार निवासी 75 वर्षीय पालाराम की घर के बाहर करियाना की दुकान है। 11 दिसंबर 2017 की रात साढ़े आठ बजे एक युवक उसके पास बीड़ी का बंडल लेने आया। पाला राम ने उससे रुपये मांगे तो युवक ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद युवक उसकी जेब से पांच हजार रुपये की नगदी छीनकर फरार हो गया। घरवालों ने घायल पालाराम को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की सूचना मिलने पर रानियां थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल पालाराम का बयान दर्ज किया। जांच में पता चला कि इस वारदात को बणी निवासी संदीप ने अंजाम दिया। पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार करके अदालत समक्ष पेश किया। करीब आठ महीने में इस मामले का निपटारा करते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने संदीप को दस साल कैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed