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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले युवक को चार साल कैद
Updated Fri, 27 Jul 2018 01:52 AM IST
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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले युवक को चार साल कैद
सिरसा। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने दोषी युवक को बाल यौन अपराध अधिनियम (पोस्को) के तहत चार साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने युवक को 23 जुलाई की शाम दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले के अनुसार 18 जुलाई 2017 रानियां वार्ड नंबर आठ क्षेत्र में एक नाबालिग घर में अकेली थी। उसे अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाला 19 वर्षीय बिंटू उर्फ गोबिंद सिंह जबरन घर में घुस गया और नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग ने शोर मचाया तो गोबिंद भागने लगा जिसे पड़ोस के लोगों ने देख लिया। परिजन घर लौटे तो नाबालिग ने उनको अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद घटना की सूचना रानियां थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज करके गोबिंद के खिलाफ जबरन घर में घुसने व (पोस्को) एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। एक साल तक अदालत में चले इस मामले का निपटारा करते हुए वीरवार को अदालत ने गोबिंद को चार साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने दोषी युवक को बाल यौन अपराध अधिनियम (पोस्को) के तहत चार साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने युवक को 23 जुलाई की शाम दोषी करार देकर सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले के अनुसार 18 जुलाई 2017 रानियां वार्ड नंबर आठ क्षेत्र में एक नाबालिग घर में अकेली थी। उसे अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाला 19 वर्षीय बिंटू उर्फ गोबिंद सिंह जबरन घर में घुस गया और नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग ने शोर मचाया तो गोबिंद भागने लगा जिसे पड़ोस के लोगों ने देख लिया। परिजन घर लौटे तो नाबालिग ने उनको अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद घटना की सूचना रानियां थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज करके गोबिंद के खिलाफ जबरन घर में घुसने व (पोस्को) एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। एक साल तक अदालत में चले इस मामले का निपटारा करते हुए वीरवार को अदालत ने गोबिंद को चार साल कैद की सजा सुना दी।