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Sirsa News: शादी व अन्य समारोह में रात्रि दस बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Oct 2023 11:28 PM IST
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Complete ban on playing DJ at weddings and other functions after 10 pm
सिरसा। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के मैरिज पैलेसों व ऐसे सभी समारोह स्थलों में शादियों के आयोजन के दौरान रात्रि दस बजे के बाद व प्रात: 6 बजे से पहले डीजे बजाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश विद्यार्थियों की परीक्षाओं व बीमार वृद्ध व्यक्तियों के मद्देनजर जारी किए गए हैं।
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उपायुक्त के आदेशानुसार अभी विद्यार्थियों द्वारा अपनी परीक्षा की तैयारी की जा रही है। प्राय: यह देखने में आता है कि मैरिज पैलेसों व समारोह स्थलों में शादियों का आयोजन के दौरान डीजे लगातार ऊंची आवाज में बजाए जा रहे हैं। मोबाइल डीजे का प्रयोग भी किया जा रहा है। निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक ऊंची आवाज में डीजे बजने से बीमार वृद्ध व्यक्तियों व विद्यार्थियों आदि को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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गौरतलब है कि मैरिज पैलेसों व ऐसे समारोहों स्थलों व होटलों, रिसोर्ट संचालकों द्वारा लगातार नियमों के विरुद्ध डीजे बजाए जा रहें हैं। इस संबंध में लगातार आम जनता से शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं। उन्होंने जिले के सभी समारोहों के आयोजकों, मैरिज पैलेसों व होटलों / रिसोर्ट के मालिकों से कहा है कि रात्रि दस बजे के बाद व प्रात: 6 बजे से पहले डीजे बजाने पर पूर्णतया: प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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