{"_id":"64232a27bfc82c6eef0ce764","slug":"10-years-imprisonment-for-two-smugglers-smuggling-banned-drug-sirsa-news-c-21-1-92234-2023-03-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने वाले दो तस्करों को 10 साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने वाले दो तस्करों को 10 साल कैद
Tue, 28 Mar 2023 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 28 Mar 2023 11:25 PM IST
विज्ञापन
सिरसा। प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर 18-18 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार अनुसार 7 सितंबर 2019 को पुलिस सदर इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान बाजेकां रोड पर पुलिस को सूचना मिली कि सोना निवासी गांव मल्लेकां व बुधराम निवासी ढाणी मल्लेकां प्रतिबंधित कैप्सूल बेचने का धंधा करते हैं और इसकी सप्लाई करने की फिराक में हैं। पुलिस ने बाजेकां के पास नाकाबंदी कर दी। पुलिस ने सामने से आ रहे एक बाइक को रुकवाया। बाइक पर दो युवक के पास मिले थैले की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित 2800 कैप्सूल बरामद हुए। युवकों की पहचान सोना व बुधराम के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने सोना व बुधराम को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन
मामले के अनुसार अनुसार 7 सितंबर 2019 को पुलिस सदर इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान बाजेकां रोड पर पुलिस को सूचना मिली कि सोना निवासी गांव मल्लेकां व बुधराम निवासी ढाणी मल्लेकां प्रतिबंधित कैप्सूल बेचने का धंधा करते हैं और इसकी सप्लाई करने की फिराक में हैं। पुलिस ने बाजेकां के पास नाकाबंदी कर दी। पुलिस ने सामने से आ रहे एक बाइक को रुकवाया। बाइक पर दो युवक के पास मिले थैले की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित 2800 कैप्सूल बरामद हुए। युवकों की पहचान सोना व बुधराम के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने सोना व बुधराम को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी।
विज्ञापन