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Haryana: आरोपी को एनएसए के तहत एक साल तक कैद में रखने की मंजूरी, रोहतक में ऐसा पहला मामला

Wed, 12 Jun 2024 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Updated Wed, 12 Jun 2024 12:18 AM IST
सार

गृह मंत्रालय के सलाहकार बोर्ड ने आदेश जारी किया है। 2 मई को रोहतक पुलिस ने जेल में बंद कराया था, दो साल में दो केस किए गए। एक केस में मंजूरी नहीं मिली।

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Youth from Rohtak, accused in 20 cases, sentenced to one year imprisonment under NSA
जेल में बंद (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : iStock

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में युवाओं को अपराध के प्रति प्रेरित करने पर गृह मंत्रालय के सलाहकार बोर्ड ने रोहतक के एक अभियुक्त को एक साल तक कैद में रखने की रोहतक पुलिस को मंजूरी दे दी है। अभियुक्त पर 20 के करीब केस दर्ज हैं, साथ में आरोप है कि वह युवाओं को अपराध की दुनिया में आने के लिए सोशल मीडिया पर प्रेरित करता है। रोहतक पुलिस का दावा है कि एनएसए के तहत एक साल तक कैद में रखने का यह पहला फैसला है।

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राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के तहत उन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो लगातार आपराधिक वारदात में सक्रिय रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी अपराध की दुनिया में आने के लिए प्रेरित करते हैं। रोहतक एसपी ने डीसी की मंजूरी के बाद एनएसए की धारा (3)2 के तहत 2 मई 2024 को अभियुक्त राजू (बदला हुआ नाम) को जेल में बंद कराया था। इससे पहले आरोपी दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद था।
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केस को राज्य सरकार व गृह मंत्रालय के सलाहकार बोर्ड के पास भेजा गया। प्रदेश सरकार ने 8 मई को रोहतक पुलिस के फैसले को मंजूरी दे दी। 29 मई को सलाहकार बोर्ड ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद अब 10 जून को बोर्ड ने आरोपी को एनएसए के तहत एक साल तक कैद में रखने की मंजूरी दे दी।
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20 केस में 17 रोहतक में दर्ज
आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास, अवैध हथियार, जबरन वसूली, मारपीट, अपहरण, फॉयरिंग, आपराधिक साजिश समेत 20 केस दर्ज हैं। इसमें 17 मामले रोहतक में, फतेहाबाद, सोनीपत व स्पेशल सेल दिल्ली में एक-एक मामला दर्ज हैं। आरोपी 2013 से आपराधिक केसों में आरोपी है। जून 2023 में पुलिस ने उसे अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया था। उसे केस में जमानत मिल गई।

हथियारों सहित फोटो अपलोड करता है सोशल मीडिया पर
रोहतक के एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि आरोपी अन्य युवकों को भी अपराध के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। आरोपी हथियारों सहित सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड कर दहशत फैलाता रहा है। जमानत पर आने के बाद बार-बार वारदात करता रहा है। आरोपी को एनएसए के तहत काबू किया गया था। उन्होंने बताया कि जो आरोपी राज्य के लिए खतरा बन जाते हैं, ऐसे लोगों को एनएसए के तहत बंद किया जाता है।

 
इन वारदात में आरोपी
: 14 फरवरी 2013 को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया।
: 5 जनवरी 2014 को साथियों सहित दो युवकों को गोली मारने का आरोप।
: 25 फरवरी 2014 को युवक के साथ मारपीट करने का आरोप।
: 10 अप्रैल 2015 को साथियों के साथ मिलकर युवक से मारपीट व धमकाने का आरोप।
: 2015 साथियों के साथ बोहर गांव में फायरिंग का आरोप।
: सोनीपत में शिकायतकर्ता पर गोली चलाने का आरोप।
: 2016 में गेट तोड़ने व शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप।
: 2016 में युवक के अपहरण का आरोप।
: 2016 में घर में जबरन घुसकर युवक को धमकाने का आरोप।
: फतेहाबाद पुलिस ने तीन युवकों को पकड़ा, आरोप है कि उनको आरोपी ने हथियार दिए।
: आरोपी के खिलाफ 174ए के तहत केस दर्ज।
: आरोपी ने जेल में बंदी साथियों के साथ मिलकर अन्य बंदी के साथ मारपीट की।
: आरोपी के खिलाफ धारा 174ए के तहत केस दर्ज।
: 2019 में शराब ठेकेदार को ठेका छोड़ने की धमकी देने का आरोप।
: 2022 में फिरौती मांगने व जानलेवा हमला करने का केस दर्ज।
: 2023 में शिकायतकर्ता से मारपीट व धमकाने का केस दर्ज
: 2023 में दो अवैध हथियारों सहित काबू।
: 2024 में दिल्ली में देसी पिस्तौल व 4 कारतूस सहित काबू

आरोपी की पहचान गुप्त रखी गई है। लगातार युवाओं को अपराध में कदम रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। 2 मई को रोहतक पुलिस ने आरोपी को जेल में एनएसए के तहत बंद कराया था। पुलिस के फैसले को सरकार के बाद सलाहकार बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। यह हरियाणा का पहला केस है, जिसमें एनएसए के तहत एक साल की कैद हुई है। - हिमांशु गर्ग, एसपी रोहतक

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