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Rohtak News: छोटे कारोबारियों के गले की फांस बना इनकम टैक्स का नया नियम
Sat, 24 Feb 2024 10:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sat, 24 Feb 2024 10:47 PM IST
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विजय गुप्ता
रोहतक। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता का कहना है कि छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और कर चोरी रोकने के लिए पिछले बजट में सरकार ने विशेष नियम बनाया था, लेकिन यह नियम छोटे-मझोले कारोबारियों को परेशान कर रहा है।
उन्होंने कहा कि नियम के तहत खरीदारों को डिलीवरी के 45 दिनों तक एमएसएममी से खरीदे गए सामान का भुगतान करना होगा और 31 मार्च, 2024 से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई एमएसएममी को सभी बकाया चुकाना होगा। ऐसा न करने पर लंबित भुगतान माना जाएगा और बकाया भुगतान राशि व्यापारी की आय में जोड़ दी जाएगी और टैक्स के दौरान आय से इसे वसूल लिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि नियम के तहत खरीदारों को डिलीवरी के 45 दिनों तक एमएसएममी से खरीदे गए सामान का भुगतान करना होगा और 31 मार्च, 2024 से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई एमएसएममी को सभी बकाया चुकाना होगा। ऐसा न करने पर लंबित भुगतान माना जाएगा और बकाया भुगतान राशि व्यापारी की आय में जोड़ दी जाएगी और टैक्स के दौरान आय से इसे वसूल लिया जाएगा।
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