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31 दिसंबर तक निगम प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर देगा 10 प्रतिशत की छूट

Sun, 01 Sep 2019 03:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 01 Sep 2019 03:03 AM IST
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nagar nigam give exemption who pay property tax before 31 december
रोहतक। नगर निगम 31 दिसंबर तक चालू वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर सिटीजन को 10 प्रतिशत की छूट देगा। इसके लिए सोमवार को शहरी निकाय विभाग पत्र जारी करेगा। शहरी निकाय मंत्री कविता जैन ने यह जानकारी दी, जबकि निगम के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि पत्र आने के बाद ही टैक्स में छूट दे सकेंगे।
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चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नगर निगम की तरफ से टैक्स वसूली का टारगेट 48 लाख रुपये तय किया गया है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक निगम 10 करोड़ के करीब टैक्स की वसूली ही कर सका है। बकाया 38 करोड़ का टैक्स वसूलने के लिए निगम ने अगस्त में दौड़ धूप की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। क्योंकि न तो प्रॉपर्टी टैक्स का नया सर्वे पूरा हुआ है और न ही बकाया राशि निगम प्रशासन नोटिस देने के बावजूद वसूल पा रहा है। निगम की पड़ताल से पता चला कि निगम की कुल 1 लाख 70 हजार के करीब प्रॉपर्टी टैक्स की यूनिट हैं, जिनमें से मात्र 52 हजार यूनिट ऐसी हैं, जिनका नियमित टैक्स जमा होता है। निगम की तरफ से पत्र लिखकर मुख्यालय को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया था। ऐसे में शहरी निकाय विभाग ने 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक चालू वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।
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वर्जन
शहरी निकाय विभाग ने 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सीएम हाउस से भी हरी झंडी मिल गई है। जल्द नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं को पत्र जारी कर दिया जाएगा।
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- कविता जैन, शहरी निकाय मंत्री
निगम की तरफ से 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत छूट दी गई थी। अगस्त में छूट आगे नहीं बढ़ाई गई थी। अब एक सितंबर से 31 दिसंबर तक छूट फिर लागू कर दी गई है। इसका अभी पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलने के बाद छूट दी जाएगी।
- जगदीश कुमार, जोनल टैक्स ऑफिसर नगर निगम
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