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Rohtak News: छेड़छाड़ के दोषी चाचा को दो साल की कैद

Thu, 02 Feb 2023 09:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 02 Feb 2023 09:39 AM IST
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NA
रोहतक। एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपी चाचा को दो साल कैद और 900 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी 2019 में एक महिला ने महम थाने में शिकायत दी कि उसकी दो बेटियां हैं। वह काम से बाहर गई थी। दोनों बेटियां घर पर अकेली थीं। एक बेटी घर में चाय बना रहा थी। उसका देवर घर में घुसा और छोटी बेटी से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद व 300-300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर सात-सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि जान से मारने की धमकी देने पर दो साल की कैद और 12 पॉक्सो एक्ट के तहत दो साल की कैद व 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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