फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   10वीं की छात्रा के अपहरण का मामला

10वीं की छात्रा के अपहरण का मामला

Sun, 19 May 2019 02:07 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 19 May 2019 02:07 AM IST
विज्ञापन
10वीं की छात्रा के अपहरण का मामला
छेड़छाड़ के दोषी सौतेले पिता को 4 साल की कैद
विज्ञापन

रोहतक। एक सौतेले पिता द्वारा 10वीं में पढ़ने वाली 15 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। शनिवार को अदालत ने आरोपी को 8 पोस्को एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 4 साल कैद व 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार लड़की की मां ने एक साल पहले पुलिस को शिकायत दी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी निजी स्कूल में पढ़ती है। सुबह स्कूल गई, लेकिन वैन से वापस नहीं लौटी। स्कूल में पता किया तो बताया गया कि वह स्कूल वैन में नहीं चढ़ी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ छात्रा के अपहरण का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। जांच में लड़की अपने पहले पिता व दादी के पास घर पर मिली। छात्रा के अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत में पीड़िता ने बताया कि उसकी मां ने दूसरी शादी कर रखी है। वह अपनी मां के साथ रह रही थी। उसका सौतेला पिता उसके साथ छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने अपहरण का मामला रद्द कर 8 पोस्को एक्ट के तहत सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार साल कैद व 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 8 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन


हाईकोर्ट में करेंगे अपील : सुहाग
अदालत के फैसले से वे संतुष्ट नहीं हैं। अदालत के फैसले की कॉपी मिलते ही हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। फिलहाल को सुनारिया जेल में भेजा गया है।
आरके सुहाग, वकील बचाव पक्ष
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed