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चमारिया गांव के पास बाइक छीनने का मामला
Updated Sun, 03 Jun 2018 02:04 AM IST
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फ्लैग : खिड़वाली के युवक से चमारिया गांव के पास बाइक व मोबाइल छीनने का मामला
हेडिंग : जींद के पौली गांव के युवक को 5 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना
: एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
दो साल पहले चमारिया गांव के पास गोहाना रोड पर बाइक व पैसे छीनने के मामले में एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने जींद के पौली गांव निवासी नसीब सिंह को 5 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न कराने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामले के अनुसार, खिड़वाली गांव निवासी जोगेंद्र ने सितंबर 2016 में सदर थाने में शिकायत दी कि वह अपने दोस्त सांघी निवासी सोनू को खेड़ी साध स्थित आईएमटी में छोड़ने गया था। वापस आते समय गोहाना रोड पर चमारिया गांव के पास पानी पीने के लिए खेत में रुक गया। तभी दो युवक आए और बाइक, मोबाइल फोन और 4,100 रुपये छीनकर ले गए। पुलिस ने मामले में पौली गांव निवासी नसीब को गिरफ्तार किया था। तभी उसके खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था। अदालत ने शनिवार को नसीब को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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फ्लैग : खिड़वाली के युवक से चमारिया गांव के पास बाइक व मोबाइल छीनने का मामला
हेडिंग : जींद के पौली गांव के युवक को 5 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना
: एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
दो साल पहले चमारिया गांव के पास गोहाना रोड पर बाइक व पैसे छीनने के मामले में एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने जींद के पौली गांव निवासी नसीब सिंह को 5 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न कराने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामले के अनुसार, खिड़वाली गांव निवासी जोगेंद्र ने सितंबर 2016 में सदर थाने में शिकायत दी कि वह अपने दोस्त सांघी निवासी सोनू को खेड़ी साध स्थित आईएमटी में छोड़ने गया था। वापस आते समय गोहाना रोड पर चमारिया गांव के पास पानी पीने के लिए खेत में रुक गया। तभी दो युवक आए और बाइक, मोबाइल फोन और 4,100 रुपये छीनकर ले गए। पुलिस ने मामले में पौली गांव निवासी नसीब को गिरफ्तार किया था। तभी उसके खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था। अदालत ने शनिवार को नसीब को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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