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नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि 15 जनवरी, 2018 को सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की ने बताया था कि वह नौवीं कक्षा की छात्रा है। वह 15 दिसंबर, 2017 की रात को अपनी मां के साथ घूमने जा रही थी। उसकी मां उससे पीछे रह गई थी। इसी बीच गांव का आनंद उसके पास आया था। वह उसका मुंह दबाकर उसे जबरन उठा ले गया। आरोपी ने गांव के ही नन्हा के घर में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में आरोपी ने उसे कहा था कि वह अगर किसी को इस बारे में बताएगी तो वह उसके पिता को भी मार देगा, जिससे लड़की घबरा गई थी। वह एक माह तक सहमी रही। उसे सहमा देखकर उसकी मां ने उससे पूछा तो उसने इस बारे में बताया। इसके बाद 15 जनवरी, 2018 को सदर थाना सोनीपत में मामला दर्ज कराया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 15 जनवरी, 2018 को तत्कालीन एएसआई उषा ने आरोपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया था।
एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने वीरवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आनंद को दोषी करार दिया। उसे भादसं की धारा 376 में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 में तीन साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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विदित रहे कि 15 जनवरी, 2018 को सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की ने बताया था कि वह नौवीं कक्षा की छात्रा है। वह 15 दिसंबर, 2017 की रात को अपनी मां के साथ घूमने जा रही थी। उसकी मां उससे पीछे रह गई थी। इसी बीच गांव का आनंद उसके पास आया था। वह उसका मुंह दबाकर उसे जबरन उठा ले गया। आरोपी ने गांव के ही नन्हा के घर में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में आरोपी ने उसे कहा था कि वह अगर किसी को इस बारे में बताएगी तो वह उसके पिता को भी मार देगा, जिससे लड़की घबरा गई थी। वह एक माह तक सहमी रही। उसे सहमा देखकर उसकी मां ने उससे पूछा तो उसने इस बारे में बताया। इसके बाद 15 जनवरी, 2018 को सदर थाना सोनीपत में मामला दर्ज कराया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 15 जनवरी, 2018 को तत्कालीन एएसआई उषा ने आरोपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया था।
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एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने वीरवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आनंद को दोषी करार दिया। उसे भादसं की धारा 376 में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 में तीन साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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