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नवजोत सिद्धु पर जूता फेंकने वाली महिला पर 3 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 15 Dec 2019 12:42 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 15 Dec 2019 12:42 AM IST
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3 thousand fine on a woman who threw a shoe at Navjot sidhu
पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नवजोत सिंह सिद्धू पर मई 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रोहतक में हुई जनसभा के दौरान चप्पल फेंकने के मामले का शनिवार को लोक अदालत में निपटारा हो गया। लोक अदालत में जेएमआईसी भरत सिंह ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद आरोपी महिला पर 3 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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मामले में शिकायतकर्ता निर्मल नगर निवासी एडवोकेट रोनित सिंह ने आर्य नगर थाने में केस दर्ज कराया था कि वे कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं। 8 मई को हुड्डा के समर्थन में गांधी कैंप के अंदर चाऊमीन चौक के नजदीक एक जनसभा की गई, जिसमें पंजाब सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी जितेंद्र कौर नाम की एक महिला ने मंच की तरफ चप्पल फेंकी। पुलिस ने तत्काल महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया। रोनित सिंह की शिकायत पर आर्य नगर थाना पुलिस ने 14 मई को महिला के खिलाफ शांति भंग करने व जानबूझ कर किसी का अपमान करने पर आईपीसी की धारा 504 के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। दोनों पक्षों ने सहमति से शनिवार को अदालत परिसर में लगाई गई लोक अदालत में केस को रखा गया। जहां उनका निपटारा कर दिया गया।
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