{"_id":"69010b564c828f552d0df3dd","slug":"recordings-from-hotel-cctv-cameras-must-be-kept-safe-for-90-days-rewari-news-c-198-1-rew1001-228091-2025-10-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: होटल के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग 90 दिन तक रखनी होगी सुरक्षित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: होटल के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग 90 दिन तक रखनी होगी सुरक्षित
विज्ञापन
फोटो: 21रेवाड़ी। शहर थाना में होटल व गेस्ट हाउस संचालकों के साथ बैठक करते हुए निरीक्षक सीमा
रेवाड़ी। थाना शहर रेवाड़ी प्रभारी निरीक्षक सीमा ने थाना क्षेत्र के सभी होटल और गेस्ट हाउस संचालकों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सीमा ने कहा कि थाना प्रभारी ने यह भी कहा कि होटल और गेस्ट हाउस संचालक अपने प्रतिष्ठान में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 90 दिन तक सुरक्षित रखें।
प्रत्येक होटल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करें। बैठक में सुरक्षा, सत्यापन और ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रणाली को लेकर विस्तार से दिशा-निर्देश दिए गए। होटल में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है।
निरीक्षक सीमा ने कहा कि सभी होटल और गेस्ट हाउस संचालक हर अतिथि का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें और कम से कम दो पहचान पत्र अवश्य लें। बिना आईडी कार्ड के किसी भी व्यक्ति को कमरा न दिया जाए।
विज्ञापन
ठहरने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि किसी भी आपराधिक वारदात को समय रहते रोका जा सके।
विज्ञापन
प्रत्येक होटल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करें। बैठक में सुरक्षा, सत्यापन और ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रणाली को लेकर विस्तार से दिशा-निर्देश दिए गए। होटल में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है।
विज्ञापन
निरीक्षक सीमा ने कहा कि सभी होटल और गेस्ट हाउस संचालक हर अतिथि का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें और कम से कम दो पहचान पत्र अवश्य लें। बिना आईडी कार्ड के किसी भी व्यक्ति को कमरा न दिया जाए।
विज्ञापन
ठहरने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल या गेस्ट हाउस में ठहरने आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि किसी भी आपराधिक वारदात को समय रहते रोका जा सके।