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Rewari News: 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स

Wed, 21 Jan 2026 11:23 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jan 2026 11:23 PM IST
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Property tax can be deposited till March 31
रेवाड़ी। नगर परिषद क्षेत्र में स्थित सभी आवासीय, व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार की संपत्तियों पर देय प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च से पहले जमा कराने के लिए नप ने पत्र जारी किया है। प्रॉपर्टी टैक्स नगर परिषद कार्यालय में आकर सीधे जमा कराया जा सकता है।
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हरियाणा सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
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कई प्रॉपर्टी धारकों ने अभी तक अपने बकाया हाउस टैक्स की अदायगी नहीं की है। नगर परिषद के ईओ सुशील भुक्कल ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक टैक्स जमा नहीं किया गया तो ऐसे बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद कार्यालय कमरा नंबर 101 में जाकर टैक्स जमा कराया जा सकता है। संवाद
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