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Rewari News: नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले प्ले स्कूल होंगे बंद

Sun, 11 Feb 2024 01:44 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Feb 2024 01:44 AM IST
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Play schools which do not meet the rules will be closed
रेवाड़ी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल विकास विभाग पंचकूला की ओर से जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से जिले में निजी प्ले स्कूल के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक प्ले स्कूल संचालक 1 मार्च तक महिला और बाल विकास कार्यालय रेवाड़ी में आवेदन जमा करवा सकते हैं।
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डीसी राहुल हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वह अपने प्राइवेट प्ले स्कूल का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला के सभी प्राइवेट प्ले स्कूल जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वह 1 मार्च 2024 तक किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्ले स्कूल पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग पुराना डीसी ऑफिस रेवाड़ी के पते पर भिजवा सकते हैं। प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है या दूरभाष नंबर 01274-223694 पर प्राइवेट प्ले स्कूलों के पंजीकरण हेतु के लिए संपर्क किया जा सकता है।
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