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समझौते के आधार पर केस के निपटारे का सशक्त माध्यम लोक अदालत : मित्तल

Sat, 11 Dec 2021 11:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 11 Dec 2021 11:54 PM IST
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Lok Adalat is a powerful means of settlement of cases on the basis of settlement: Mittal
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निपटारा करते जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डालसा दिनेश ? - फोटो : Rewari
रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार शनिवार को न्यायिक परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डालसा दिनेश कुमार मित्तल की अध्यक्षता व सीजेएम एवं डालसा सचिव वर्षा जैन की देखरेख में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि लोक अदालत आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करवाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से केसों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। बावल व कोसली में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
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उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में आगे कोई अपील व पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती, जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है। सीजेएम एवं डालसा सचिव वर्षा जैन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष डालसा दिनेश कुमार मित्तल, न्यायाधीश पारावारिक प्रधान हरबीर सिंह दहिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव, अतिरिक्त सिविल जज सीनीयर डिवीजन जितेन्द्र सिंह, सिविल जज जुनियर डिविजन रूपा, अतिरिक्त सिविल जज कोसली मीनाक्षी यादव व अतिरिक्त सिविल जज बावल सुधीर कुमार की अदालतों के दवारा मामलों का मौके पर ही आपसी सहमति सें निपटारा किया गया।
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सीजेएम ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में 44 मोटर दुर्घटना मुवावजा के मामलों का निपटारा करते हुए 37167000 रुपये मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों, घायलों व याचीगण को स्वीकृत किए गए व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया। इसी तरह 31 चेक बाउंस, 41 दीवानी मामले, 1306 बिजली व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया।
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