{"_id":"69307ed038df7cda430a0b7a","slug":"details-of-convicted-prisoners-should-be-kept-in-the-register-amit-verma-rewari-news-c-198-1-rew1001-229854-2025-12-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"सजायाफ्ता कैदी का विवरण रजिस्टर में रहे : अमित वर्मा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सजायाफ्ता कैदी का विवरण रजिस्टर में रहे : अमित वर्मा
Wed, 03 Dec 2025 11:47 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 03 Dec 2025 11:47 PM IST
विज्ञापन
जिला जेल का निरीक्षण करते सचिव अमित वर्मा। स्रोत : प्रशासन
रेवाड़ी। बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा की तरफ से जिला जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया। विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई।
सचिव अमित वर्मा ने जेल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जेल में चलाए जा रहे क्लिनिक के रजिस्टर भी चेक किए। उन्होंने कहा कि कोई भी सजायाफ्ता कैदी अपनी अपील फाइल करना चाहता है तो उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना भिजवाएं। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 जारी किया गया है। इस पर आमजन कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है।
विज्ञापन
सचिव अमित वर्मा ने जेल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जेल में चलाए जा रहे क्लिनिक के रजिस्टर भी चेक किए। उन्होंने कहा कि कोई भी सजायाफ्ता कैदी अपनी अपील फाइल करना चाहता है तो उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना भिजवाएं। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 जारी किया गया है। इस पर आमजन कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके फ्री कानूनी सहायता ली जा सकती है।
विज्ञापन