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कोर्ट ने सनाई थी सजा

Thu, 07 Dec 2017 12:46 AM IST
Updated Thu, 07 Dec 2017 12:46 AM IST
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कोर्ट ने सनाई थी सजा
जनवरी में धोखाधड़ी के दोषी करार प्रवक्ता को अब किया निलंबित
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बधराणा में कार्यरत रहे अंग्रेजी प्रवक्ता सतेंद्र सिंह को शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से करीब एक साल बाद निलंबित किया है। उन्हें इसी साल जनवरी में जिला कोर्ट ने हाजिरी में गड़बड़ी और फर्जी साइन करने के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पूर्व प्रधान ओमप्रकाश खड़गवास ने अंग्रेजी के प्रवक्ता सतेंद्र सिंह पर हाजिरी में गड़बड़ी करने एवं फर्जी साइन करने का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत पर 24 जून, 2011 को सतेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर किया गया था। इसके बाद इसी साल 11 जनवरी को एसीजेएम योगेश चौधरी की अदालत ने सतेंद्र सिंह को दो साल कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के बाद भी विभाग की तरफ से प्रवक्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। इसके बाद ओमप्रकाश खड़गवास ने विभागीय कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम विंडो पर शिकायत डाली थी। शिकायत के बाद 29 नवंबर को ओमप्रकाश को जांच के लिए निदेशालय बुलाया गया था। ओमप्रकाश के बयान दर्ज करने के पश्चात 4 दिसंबर को निदेशालय ने अंग्रेजी प्रवक्ता सतेंद्र सिंह को 31 जनवरी 2017 से ही सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं।
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