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राष्ट्रीय लोक अदालत
Updated Thu, 06 Sep 2018 01:01 AM IST
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रेवाड़ी। विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से 8 सितंबर को स्थानीय जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में आपसी समझौते के आधार पर लोगों के केस निपटाए जाएंगे।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कीर्ति जैन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी भाईचारे से वाहन दुर्घटना मुआवजा, मजदूरी विवाद, बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण, वैवाहिक, जमीन अधिग्रहण, बाढ़ पीड़ित, बिजली पानी बिल तथा चेक बाउंस जैसे दीवानी विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में उन केसों को भी लाया जा सकता है, जो अदालतों में लंबित नहीं है। जैन ने बताया कि लोक अदालत के कई फायदे हैं। इस अदालत में दोनों पक्षों की रजामंदी से शांतिपूर्ण तरीके से समझौता होता है। लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कीर्ति जैन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी भाईचारे से वाहन दुर्घटना मुआवजा, मजदूरी विवाद, बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण, वैवाहिक, जमीन अधिग्रहण, बाढ़ पीड़ित, बिजली पानी बिल तथा चेक बाउंस जैसे दीवानी विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में उन केसों को भी लाया जा सकता है, जो अदालतों में लंबित नहीं है। जैन ने बताया कि लोक अदालत के कई फायदे हैं। इस अदालत में दोनों पक्षों की रजामंदी से शांतिपूर्ण तरीके से समझौता होता है। लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता।
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